Gyan Prakash Dubey
‘प्रेमिका को चूमना और गले लगाना अपराध नहीं’: मद्रास हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में सुनाया अहम फैसला
नई दिल्ली 13 नवंबर 24.
मद्रास हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न के एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि प्रेमी-प्रेमिका के बीच गले लगना और चूमना स्वाभाविक है और इसे अपराध के रूप में नहीं देखा जा सकता। यह टिप्पणी कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें एक युवक के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी।
क्या था मामला?
संथनगणेश नामक व्यक्ति ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने ऑल वुमन पुलिस स्टेशन द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का अनुरोध किया। आरोप था कि संथनगणेश ने 13 नवंबर 2022 को शिकायतकर्ता को एक जगह मिलने बुलाया, बातचीत के बाद उसे गले लगाया और चूमा। इस घटना के बाद, शिकायतकर्ता ने अपने माता-पिता को जानकारी दी, जिन्होंने संथनगणेश से शादी करने की बात कही, परंतु संथनगणेश ने मना कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप शिकायतकर्ता ने एफआईआर दर्ज कराई।
कोर्ट का दृष्टिकोण
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस आनंद वेंकटेश ने कहा कि आईपीसी की धारा 354-A (1) (i) के तहत किसी अपराध का गठन तभी होता है जब पुरुष की ओर से यौन उत्पीड़न का स्पष्ट इरादा हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि किशोरावस्था में प्रेम प्रसंग में गले लगना या चूमना सामान्य बात है और इसे अपराध के दायरे में नहीं लाया जा सकता।
जस्टिस आनंद वेंकटेश ने टिप्पणी करते हुए कहा कि “प्रेम संबंध में ऐसा व्यवहार प्राकृतिक है और इसे यौन उत्पीड़न के अपराध में नहीं गिना जा सकता।”
कोर्ट का फैसला
सुनवाई के बाद, मद्रास हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को राहत देते हुए कहा कि यदि लगाए गए आरोपों को सच भी मान लिया जाए, तब भी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की कोई आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ एफआईआर को निरस्त कर दिया और उन्हें निर्दोष करार दिया।
इस फैसले का महत्व
यह निर्णय सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बताता है कि प्रेम संबंधों में स्वाभाविक भावनात्मक व्यवहार को अपराध के रूप में देखना उचित नहीं है। मद्रास हाईकोर्ट का यह निर्णय उन मामलों के लिए मार्गदर्शक साबित हो सकता है, जहां बिना स्पष्ट यौन उत्पीड़न के, प्रेम संबंध में होने वाले स्वाभाविक व्यवहार को कानूनी कार्रवाई के तहत लाया जाता है।