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1 अप्रैल से बदलेगी रजिस्ट्री की प्रक्रिया: तय टाइम स्लाट में ही पूरा कराना होगा बैनामा, देर होने पर स्लाट होगा समाप्त
लखनऊ।
निबंधन कार्यालयों में संपत्ति की रजिस्ट्री प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित और समयबद्ध बनाने के लिए प्रशासन ने नई टाइम स्लाट व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। इस नई व्यवस्था के तहत अब आवेदकों को आवंटित समय के भीतर ही रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। निर्धारित समय से अधिकतम एक घंटे के भीतर बैनामा कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा संबंधित स्लाट स्वतः समाप्त मान लिया जाएगा।
निबंधन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार यह नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी और इस तिथि के बाद किए जाने वाले सभी आवेदनों पर अनिवार्य रूप से लागू रहेगी। यानी अब ऑनलाइन स्लाट बुक होने के बाद आवेदक के पास रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी करने के लिए केवल एक घंटे का अतिरिक्त समय ही उपलब्ध होगा। यदि इस अवधि में रजिस्ट्री पूरी नहीं हो पाती है तो संबंधित पक्षकार को दोबारा आवेदन कर नया स्लाट लेना पड़ेगा।
विभाग द्वारा इस नई व्यवस्था की जानकारी अधिवक्ताओं, विलेख लेखकों और अन्य संबंधित पक्षों को दी जा रही है। साथ ही ऑनलाइन स्लाट बुकिंग के दौरान आवेदकों के मोबाइल पर भी सूचना भेजी जा रही है, ताकि उन्हें पहले से नियमों की जानकारी मिल सके और किसी प्रकार की असुविधा न हो। अधिकारियों ने अधिवक्ताओं से भी अनुरोध किया है कि वे अपने मुवक्किलों को इस नए नियम के बारे में पहले से अवगत कराएं।
प्रशासन की ओर से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि 1 अप्रैल के बाद सभी पक्षकार अपने तय समय पर ही निबंधन कार्यालय पहुंचें और निर्धारित समयसीमा के भीतर रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी करें। इससे न केवल कार्यालयों में भीड़-भाड़ कम होगी, बल्कि कामकाज भी अधिक पारदर्शी और सुचारु रूप से संपन्न हो सकेगा।
हालांकि नई व्यवस्था के बीच एक महत्वपूर्ण सवाल अभी भी बना हुआ है। यदि तकनीकी कारणों, विशेष रूप से सर्वर खराब होने की स्थिति में देरी होती है, तो क्या आवेदकों को उसी दिन अतिरिक्त समय दिया जाएगा या स्लाट समाप्त मान लिया जाएगा। इस संबंध में अभी तक विभाग की ओर से स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।
इस संबंध में बताया गया कि विभागीय पोर्टल के माध्यम से नई व्यवस्था की जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से स्लाट बुकिंग के बाद आवंटित समय के अतिरिक्त अधिकतम एक घंटे के भीतर ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
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