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मुजफ्फरनगर में विवाहिता ने पति और ससुराल पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप, एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार
मुजफ्फरनगर 23 अक्टूबर 2026.
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक विवाहिता ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट, गाली-गलौज और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र में शादी के बाद से ही पति के कथित अमानवीय व्यवहार और लगातार प्रताड़ित किए जाने की बात कही गई है।
शादी में पांच लाख रुपये खर्च करने और दान-दहेज देने का दावा
प्रार्थना पत्र के अनुसार, विवाहिता का निकाह 15 दिसंबर 2025 को आसिफ पुत्र सराज निवासी सुजड़ू, थाना कोतवाली, जिला मुजफ्फरनगर के साथ हुआ था। पीड़िता का कहना है कि निकाह में उसके मायके वालों ने लगभग पांच लाख रुपये खर्च किए थे और अपनी हैसियत के अनुसार दान-दहेज भी दिया था। इसके बावजूद शादी के बाद से ही पति का व्यवहार उसके प्रति ठीक नहीं रहा।
पति पर गाली-गलौज और मारपीट करने का आरोप
विवाहिता ने आरोप लगाया है कि उसका पति उसके साथ गाली-गलौज करता था और मारपीट कर उसे शारीरिक तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। प्रार्थना पत्र में यह भी दावा किया गया है कि शादी के बाद से पति-पत्नी के बीच सामान्य वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं हुए, उसने पति के नपुंसक होने का भी आरोप लगाया । पीड़िता ने आरोप लगाया कि जब भी वह अपनी परेशानी पति के सामने रखती थी, तो उसके साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किया जाता था।
पीड़िता के अनुसार, पति उसे ताने देते हुए कहता था कि उसे अच्छा खाना और अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, इसलिए उसे किसी प्रकार की शिकायत नहीं करनी चाहिए। विवाहिता ने इसे अपने साथ किए जा रहे मानसिक उत्पीड़न का हिस्सा बताया है।
मायके पक्ष के परिजनों को भी धमकाने का आरोप
प्रार्थना पत्र में विवाहिता ने आरोप लगाया है कि जब उसने अपने परिवार के लोगों के सामने ससुराल में हो रहे कथित उत्पीड़न की जानकारी दी, तो उसके मायके पक्ष के परिजनों को भी परेशान किया जाने लगा। पीड़िता का कहना है कि उसके बहनोई और अन्य परिजनों के साथ हुई बातचीत के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ।
विवाहिता ने यह भी आरोप लगाया है कि उसे ससुराल में रहने के लिए मजबूर किया जाता था और विरोध करने पर धमकियां दी जाती थीं। उसके अनुसार, इन परिस्थितियों के कारण वह लगातार शारीरिक और मानसिक तनाव का सामना कर रही थी।
15 अक्टूबर 2026 की घटना का किया उल्लेख
पीड़िता ने अपने प्रार्थना पत्र में 15 अक्टूबर 2026 की एक घटना का विशेष रूप से उल्लेख किया है। उसके मुताबिक, उस समय घर पर पति आसिफ, देवर सलमान, बहन हीना और जीजा हसन सहित अन्य लोग मौजूद थे। विवाहिता का आरोप है कि इस दौरान उसे जबरदस्ती पति के साथ रहने के लिए मजबूर किया गया और कथित तौर पर धमकी दी गई कि उसे इसी तरह रहना पड़ेगा।
प्रार्थना पत्र के अनुसार, विवाहिता ने पति के व्यवहार को लेकर अपनी नाराजगी जताई और कहा कि उनके बीच वैवाहिक संबंध सामान्य नहीं हैं। आरोप है कि इस बात पर पति आगबबूला हो गया और उसके साथ गाली-गलौज तथा मारपीट की गई। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि पति ने तीन बार तलाक कहकर उसे प्रताड़ित किया।
एसएसपी से कार्रवाई की मांग
विवाहिता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर को प्रार्थना पत्र देकर पूरे मामले की जांच कराने और अपने साथ कथित रूप से हुई प्रताड़ना के संबंध में उचित कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है।
फिलहाल, उपलब्ध प्रार्थना पत्र के आधार पर आरोपों का विवरण सामने आया है। मामले में पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई, किसी मुकदमे के पंजीकरण अथवा आरोपित पक्ष का आधिकारिक बयान उपलब्ध नहीं है। इसलिए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और पुलिस की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आने के बाद ही मामले की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
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