एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट व श्रम विभाग की संयुक्त कार्रवाई, 06 बाल श्रमिकों का सुरक्षित रेस्क्यू.

Gyan Prakash Dubey



एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट व श्रम विभाग की संयुक्त कार्रवाई, 06 बाल श्रमिकों का सुरक्षित रेस्क्यू

बस्ती, 21 अगस्त 2025।
जनपद बस्ती में पुलिस अधीक्षक अभिनंदन के निर्देश पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) पुलिस टीम ने श्रम विभाग की टीम के साथ मिलकर बाल श्रम के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान विभिन्न स्थानों से 06 नाबालिग बच्चों को बालश्रम से मुक्त कराते हुए सुरक्षित रेस्क्यू किया गया।

यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस (12 जून 2025) के अवसर पर शुरू किए गए Pan India Rescue and Rehabilitation Campaign 3.0 के अंतर्गत की गई। यह अभियान 1 जून से 31 अगस्त 2025 तक चल रहा है, जिसमें बाल श्रम के चिन्हांकन, उन्मूलन और पुनर्वास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

अभियान में थाना एएचटी प्रभारी विनय कुमार पाठक अपनी पुलिस टीम के साथ शामिल रहे। श्रम विभाग की ओर से श्रम प्रवर्तन अधिकारी नागेंद्र त्रिपाठीचाइल्डलाइन के सदस्य मौजूद थे। इन सभी ने संयुक्त रूप से छावनी, हरैया और परशुरामपुर थाना क्षेत्रों में अभियान चलाया।

इस दौरान विभिन्न दुकानों, ढाबों, रेस्तरां और मोटर गैराजों पर जांच की गई। अभियान में कुल 06 नाबालिग बाल श्रमिकों को मुक्त कर उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया। वहीं, नियोक्ताओं के खिलाफ श्रम विभाग द्वारा विधिक कार्रवाई की गई।

अभियान के दौरान आम जनमानस को भी जागरूक किया गया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों से श्रम कराना कानूनन अपराध है। साथ ही उन्हें शासन और प्रशासन द्वारा जारी आपातकालीन हेल्पलाइन नंबरों – 1090, 1098, 108, 112, 1076 और 181 – की जानकारी भी दी गई।

( NGV PRAKASH NEWS)


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