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हर्रैया में अश्लील वीडियो बनाकर एक लाख रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कराने का मामला, दो आरोपी गिरफ्तार; पिस्टल, चार कारतूस, 17,140 रुपये और कार बरामद
बस्ती, 16 सितंबर 2026
बस्ती जिले के थाना हर्रैया क्षेत्र में एक व्यक्ति को मिलने के बहाने बुलाकर कार में बैठाने, उसके साथ मारपीट और गाली-गलौज करने, अश्लील वीडियो बनाकर डराने-धमकाने तथा पिस्टल दिखाकर खाते से एक लाख रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कराने और 20 हजार रुपये नकद लूटने के मामले में हर्रैया और छावनी पुलिस की संयुक्त टीम ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त काले रंग की स्विफ्ट कार, एक पिस्टल, चार जिंदा कारतूस, चार मोबाइल फोन तथा लूट की रकम में से बचे 17,140 रुपये नकद बरामद किए गए हैं।
पुलिस की इस कार्रवाई के बाद मामले में आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 की बढ़ोतरी की गई है। घटना में प्रयुक्त कार को धारा 207 मोटर वाहन अधिनियम के तहत सीज कर दिया गया है। पुलिस अब मामले में शामिल तीसरे आरोपी की भूमिका समेत अन्य बिंदुओं पर विवेचना कर रही है।
पेट्रोल पंप पर बुलाकर कार में बैठाया
पुलिस के मुताबिक घटना के संबंध में 15 सितंबर 2026 को पीड़ित ने थाना हर्रैया में तहरीर दी थी। तहरीर के अनुसार पीड़ित की पहचान पहले से सूरज मिश्र से थी। आरोप है कि सूरज मिश्र ने फोन कर उसे त्यागी पेट्रोल पंप, बड़हर कला पर मिलने के लिए बुलाया।
पीड़ित परिचित होने के कारण बताए गए स्थान पर पहुंच गया। पुलिस के अनुसार वहां पहले से सूरज मिश्र के साथ श्याम त्रिपाठी उर्फ मनीष और सत्यम तिवारी मौजूद थे। तीनों ने कथित तौर पर पीड़ित को काले रंग की स्विफ्ट कार संख्या UP32RS3752 में बैठा लिया और उसे हरदिया स्थित प्राथमिक विद्यालय की ओर ले गए।
हरदिया स्कूल ले जाकर बनाया अश्लील वीडियो
पुलिस के अनुसार पीड़ित को हरदिया स्कूल ले जाने के बाद आरोपियों ने उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की तथा उसका अश्लील वीडियो बनाया। आरोप है कि वीडियो बनाए जाने के बाद उसे बदनाम करने और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई।
इसके बाद आरोपियों ने कथित तौर पर पिस्टल दिखाकर पीड़ित को डराया-धमकाया और उसके पास मौजूद नकदी तथा बैंक खाते से रकम ट्रांसफर कराई।
पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पीड़ित के पास मौजूद झोले से 20 हजार रुपये नकद ले लिए। इसके अलावा उसके यूपीआई खाते से जबरन एक लाख रुपये एक अन्य व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर कराए गए।
इस घटना के आधार पर थाना हर्रैया में मुकदमा अपराध संख्या 264/2026 धारा 140(1), 308(2), 309(4), 115(2), 352, 351(2), 3(5) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
मुखबिर की सूचना पर बैलाडे शुक्ल मोड़ से गिरफ्तारी
मामला दर्ज होने के बाद हर्रैया और छावनी पुलिस की संयुक्त टीम आरोपियों की तलाश में जुट गई। पुलिस के अनुसार मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर टीम ने 16 सितंबर 2026 को करीब सुबह 4:30 बजे बैलाडे शुक्ल मोड़ के पास घेराबंदी कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सूरज मिश्र पुत्र स्वर्गीय उमाशंकर मिश्र, उम्र करीब 23 वर्ष, निवासी मल्हूपुर थाना छावनी, जनपद बस्ती तथा श्याम त्रिपाठी उर्फ मनीष पुत्र ओमप्रकाश त्रिपाठी, उम्र करीब 25 वर्ष, निवासी ग्राम रेवरा दास थाना हर्रैया, जनपद बस्ती के रूप में हुई है।
पिस्टल और चार कारतूस समेत यह सामान बरामद
पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से घटना से जुड़े कई महत्वपूर्ण सामान बरामद किए हैं। बरामदगी में एक पिस्टल और चार जिंदा कारतूस, लूट की रकम में से बचे 17,140 रुपये नकद, चार मोबाइल फोन तथा घटना में प्रयुक्त काले रंग की स्विफ्ट कार संख्या UP32RS3752 शामिल है।
बरामद मोबाइल फोन में दो आईफोन और दो एंड्रॉयड मोबाइल बताए गए हैं।
पुलिस के अनुसार आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि लूटे गए 20 हजार रुपये में से 2,860 रुपये खाने-पीने में खर्च हो चुके थे, जबकि शेष 17,140 रुपये उनके पास मौजूद थे।
पूछताछ में आरोपियों ने बताई घटना की पूरी कहानी
पुलिस के मुताबिक पूछताछ में दोनों गिरफ्तार आरोपियों ने कथित तौर पर घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। उनके अनुसार पीड़ित नीरज दुबे पुत्र यदुनाथ दुबे निवासी शंभूपुरा थाना छावनी, जनपद बस्ती के साथ मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देकर लूट की गई थी।
पुलिस के मुताबिक सूरज मिश्र ने पूछताछ में बताया कि वह नीरज दुबे को करीब पांच-छह वर्ष से जानता था। दोनों के बीच पहले मैसेज और फोन के माध्यम से बातचीत होती थी। उसने नीरज को बड़हर कला स्थित पेट्रोल पंप पर मिलने के लिए बुलाया था।
आरोपियों के कथित बयान के अनुसार जब नीरज पेट्रोल पंप पर पहुंचा तो सूरज के साथ श्याम त्रिपाठी उर्फ मनीष और सत्यम तिवारी भी कार में मौजूद थे। इसके बाद उसे कार में बैठाकर हरदिया प्राथमिक विद्यालय ले जाया गया।
वहां कथित तौर पर उसके साथ मारपीट और गाली-गलौज की गई तथा पिस्टल दिखाकर धमकाया गया। इसके बाद उसके झोले में रखे 20 हजार रुपये ले लिए गए और उसके यूपीआई खाते से एक लाख रुपये गौतम कुमार नामक व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर कराए गए।
तस्कर से पिस्टल खरीदने की बात सामने आई
पूछताछ के दौरान पुलिस के अनुसार आरोपियों ने बरामद पिस्टल के संबंध में भी जानकारी दी। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने यह पिस्टल ताबेपुर, जनपद गोंडा के एक कथित तस्कर से खरीदी थी, जिससे वे व्यक्तिगत रूप से परिचित नहीं थे।
पुलिस के अनुसार आरोपियों ने पूछताछ में यह भी बताया कि पिस्टल का इस्तेमाल लोगों को डराने-धमकाने के लिए किया जाता था। इस बरामदगी के आधार पर दर्ज मुकदमे में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोतरी की गई है।
पुलिस को देखकर लखनऊ भागने की तैयारी में थे आरोपी
पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि घटना के बाद उन्हें जानकारी हो गई थी कि पुलिस उनकी तलाश कर रही है। इसके बाद दोनों काफी देर तक आसपास घूमते रहे और फिर हरदिया चौराहे की ओर गए।
आरोपियों के कथित बयान के अनुसार उन्होंने पुलिस से बचने के लिए लखनऊ जाने की योजना बनाई थी और उसी कार से लखनऊ की ओर निकलने की तैयारी में थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस टीम ने उन्हें बैलाडे शुक्ल मोड़ के पास गिरफ्तार कर लिया।
दोनों आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी सामने आया
पुलिस द्वारा जारी विवरण के अनुसार गिरफ्तार सूरज मिश्र के विरुद्ध पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज रहे हैं। इनमें थाना छावनी में वर्ष 2018 का धारा 323, 354, 504, 506 आईपीसी एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट का मामला, वर्ष 2025 में आर्म्स एक्ट का मुकदमा तथा हर्रैया, नगर और अन्य थानों में दर्ज विभिन्न मुकदमे शामिल हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उसके विरुद्ध वर्ष 2026 का एक अन्य मामला भी दर्ज है।
वहीं श्याम त्रिपाठी उर्फ मनीष के विरुद्ध भी थाना छावनी, हर्रैया, परसरामपुर और दुबौलिया समेत विभिन्न थानों में पूर्व के कई मुकदमे दर्ज बताए गए हैं। इनमें मारपीट, धमकी, बलवा तथा बीएनएस की विभिन्न धाराओं से संबंधित मामले शामिल हैं।
दोनों के विरुद्ध वर्तमान मामले में थाना हर्रैया में दर्ज मु0अ0सं0-264/2026 में भी कार्रवाई की गई है।
तीसरे आरोपी की भूमिका की भी जांच
पुलिस के अनुसार घटना में तीसरे व्यक्ति सत्यम तिवारी पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम मुड़वरा थाना छावनी, जनपद बस्ती के शामिल होने की बात सामने आई है। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में उसके भी घटना में शामिल होने की बात बताई है।
पुलिस अब पूरे घटनाक्रम की विवेचना करते हुए तीसरे आरोपी की भूमिका, ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए एक लाख रुपये के खाते तथा घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच कर रही है।
कार को किया गया सीज
गिरफ्तार आरोपियों के पास से बरामद काले रंग की स्विफ्ट कार संख्या UP32RS3752 को पुलिस ने घटना में प्रयुक्त वाहन के रूप में कब्जे में लेकर धारा 207 एमवी एक्ट के तहत सीज कर दिया है। बरामद पिस्टल और कारतूस को भी मुकदमे में शामिल करते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस का कहना है कि मामले में विवेचनात्मक कार्रवाई और अन्य आवश्यक अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जारी है।
संयुक्त पुलिस टीम ने की कार्रवाई
पूरी कार्रवाई में प्रभारी निरीक्षक हर्रैया संजय कुमार तथा प्रभारी निरीक्षक छावनी राणा देवेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम शामिल रही। टीम में उपनिरीक्षक अजय कुमार मिश्र, उपनिरीक्षक कामेश्वर मिश्र, उपनिरीक्षक मनोज यादव, हेड कांस्टेबल दीपराज यादव, कांस्टेबल राजेश मौर्या, नरेन्द्र कुमार और ज्ञान प्रकाश वर्मा शामिल रहे।
पुलिस की इस संयुक्त कार्रवाई में दो आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ घटना में प्रयुक्त वाहन, अवैध पिस्टल, चार कारतूस, मोबाइल फोन और लूट की रकम का एक हिस्सा बरामद किया गया है। मामले की आगे की विवेचना के आधार पर अन्य तथ्यों और संभावित संलिप्त लोगों के संबंध में कार्रवाई की जाएगी।
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