12 सितंबर को होगी राष्ट्रीय लोक अदालत, अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण की तैयारी…….

Gyan Prakash Dubey NGV PRAKASH NEWS

बस्ती में 12 सितंबर को होगी राष्ट्रीय लोक अदालत, अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण की तैयारी

बस्ती | 21 अगस्त 2026

बस्ती जनपद में आगामी 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार तथा जनपद न्यायाधीश शमसुल हक के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, कलेक्ट्रेट मुख्यालय और समस्त तहसील मुख्यालयों पर किया जाएगा। लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराने की तैयारी की जा रही है।

12 सितंबर को जनपद न्यायालय से तहसील मुख्यालयों तक आयोजन

अपर जिलाधिकारी ज्ञान चन्द्र गुप्ता ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि चिन्हित किए गए वादों की सूचना एवं सूची निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराई जाए। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि संबंधित मामलों की सूची निर्धारित समय पर उपलब्ध कराते हुए अधिक से अधिक वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत कराकर उनके निस्तारण की कार्रवाई सुनिश्चित करें।

नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत प्रमोद कुमार गिरि ने बताया कि 12 सितंबर को जनपद न्यायालय के साथ-साथ कलेक्ट्रेट मुख्यालय और जनपद की सभी तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होगी।

किन मामलों का होगा निस्तारण

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवेन्द्र कुमार-प्रथम ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों को सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाएगा। इनमें आपराधिक शमनीय वाद, परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा-138 से संबंधित मामले, बैंक वसूली से जुड़े मामले, मोटर दुर्घटना से संबंधित प्रतिकर याचिकाएं, श्रम वाद और पारिवारिक वाद प्रमुख रूप से शामिल हैं।

इसके अलावा भूमि अधिग्रहण से संबंधित वाद, विद्युत एवं जलकर विवाद, चोरी से संबंधित विद्युत विवाद, सर्विस में वेतन संबंधी विवाद, सेवानिवृत्ति लाभ से जुड़े विवाद, राजस्व संबंधी वाद तथा अन्य सिविल वाद भी लोक अदालत में निस्तारित किए जाएंगे।

अन्य सिविल मामलों में किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद तथा हायर पर्चेज एग्रीमेंट से उत्पन्न आर्बिट्रेशन से संबंधित विवाद भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे सभी मामले, जिनका निस्तारण आपसी सुलह और समझौते के आधार पर संभव है, उन्हें भी अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालत में नियत कर निस्तारित करने का प्रयास किया जाएगा।

राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर हुई बैठक

राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों की समीक्षा के लिए 20 अगस्त 2026 को जनपद न्यायाधीश शमसुल हक की अध्यक्षता में जनपद के प्रशासनिक विभागों के अधिकारियों की प्री-ट्रायल बैठक आयोजित की गई। बैठक जनपद न्यायाधीश के विश्राम कक्ष में हुई, जिसमें आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों को चिन्हित कर नियत करने और उनका निस्तारण सुनिश्चित करने को लेकर चर्चा की गई।

बैठक में संबंधित विभागों को अपने-अपने स्तर से लंबित एवं लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित किए जा सकने वाले मामलों को चिन्हित करने तथा समयबद्ध तरीके से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

जिम्मेदार अधिकारियों की गैरमौजूदगी पर नाराजगी

बैठक के दौरान आरटीओ, समाज कल्याण विभाग और महिला कल्याण विभाग की ओर से संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों के स्थान पर अधीनस्थ कर्मचारियों को भेजे जाने पर जनपद न्यायाधीश शमसुल हक ने नाराजगी व्यक्त की। वहीं कुछ विभागों से कोई भी अधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं हुआ।

जनपद न्यायाधीश ने स्पष्ट निर्देश दिए कि आगामी बैठकों में संबंधित विभागों के जिम्मेदार अधिकारी स्वयं उपस्थित होकर राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों की जानकारी दें और अपने विभाग से संबंधित मामलों के निस्तारण की प्रभावी कार्ययोजना प्रस्तुत करें।

8 सितंबर को होगी अगली समीक्षा बैठक

राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों की अगली समीक्षा के लिए प्रशासनिक विभागों के अधिकारियों की बैठक 8 सितंबर 2026 को निर्धारित की गई है। इस बैठक में अब तक की गई तैयारियों और चिन्हित मामलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

20 अगस्त को आयोजित बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेन्द्र कुमार-प्रथम के साथ राजस्व, पुलिस, खाद्य एवं रसद, स्वास्थ्य, कृषि, श्रम, खनन, आबकारी और बीएसएनएल विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से लंबित मामलों का आपसी सहमति और सुलह-समझौते के आधार पर त्वरित निस्तारण कराने का प्रयास किया जाएगा, जिससे पक्षकारों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिल सके।

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