
जी. पी. दुबे
पति की हत्या करने वाली पत्नी को उम्रकैद, प्रेमी पर भी मुकदमा जारी
बरेली 7 जनवरी 25.
बरेली जिले में पति की हत्या करने वाली पत्नी को जिला अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला थाना कैंट क्षेत्र के कांधरपुर गांव का है, जहां आरोपी पत्नी आरती ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति रोहित की बेरहमी से हत्या कर दी थी। अदालत ने सजा सुनाते हुए टिप्पणी की कि ऐसी महिला समाज में रहने लायक नहीं है।
हत्या की दिल दहला देने वाली वारदात
रोहित बरेली की एक निजी कंपनी में काम करता था, जबकि उसकी पत्नी आरती घर पर अकेली रहती थी। इस दौरान आरती सोशल मीडिया पर सक्रिय रही और फेसबुक के जरिए अनुज नाम के एक नाबालिग लड़के से दोस्ती कर ली। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं और उन्होंने साथ जीने-मरने की कसमें खा लीं।
जब रोहित को इस संबंध की जानकारी हुई, तो उसने विरोध जताते हुए आरती के मोबाइल इस्तेमाल पर रोक लगा दी। यह आरती को नागवार गुजरा और उसने प्रेमी अनुज के साथ मिलकर रोहित को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली।
साजिश के तहत हुई हत्या
7 जनवरी 2023 की रात आरती ने प्रेमी को अपने घर बुलाया। प्रेमी अपने एक दोस्त को भी साथ लाया। रात के अंधेरे में आरती ने घर का दरवाजा खोला और दोनों ने मिलकर रोहित की हत्या कर दी। इस दौरान जब रोहित तड़प रहा था, तब आरती ने उसके पैरों को दबाकर उसे काबू में रखा।
हत्या के बाद लाश को जंगल में फेंक दिया गया और घर में खून के निशान साफ कर दिए गए |
मामले में पुलिस ने सर्विलांसकी मदद से आरती को गिरफ्तार किया और जब सख़्ती से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया |
अदालत में चले केस के बाद जज ने आरती को उम्र कैद और 15000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई |
वही प्रेमी और उसके दोस्त के नाबालिक होने के कारण उन पर अभी मुकदमा चल रहा है |
आरती को जेल भेज दिया गया |
NGV PRAKASH NEWS

