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हरदोई में छात्र को शिक्षक नें बेदर्दी के साथ मारा, वीडियो वायरल, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
हरदोई। 21 सितम्बर 2025।
हरदोई जिले में एक छात्र के साथ शिक्षकों की कथित बेरहमी का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार, कक्षा 11 का छात्र लंच के समय दूसरी क्लास में बैठा था। इसी बात से नाराज शिक्षक ने उसे क्लासरूम से बाहर निकालकर लात-घूँसों से पीटना शुरू कर दिया।
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। आरोप है कि इसके बाद अन्य शिक्षक भी मौके पर पहुँच गए और छात्र को प्रिंसिपल ऑफिस ले जाया गया, जहाँ उसके साथ और अधिक दुर्व्यवहार किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि प्रिंसिपल ऑफिस में छात्र को मुर्गा बनाकर जमकर पीटा गया।
इस पूरे मामले से आक्रोशित छात्र के परिजनों ने थाने में तहरीर दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन नामजद शिक्षकों और दो अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी शिक्षक छात्रों को धमकी दे रहे थे कि यदि उन्होंने शिकायत की तो उनका भविष्य खराब कर दिया जाएगा। फिलहाल, पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।
कानून क्या कहता है
भारत में स्कूल या कॉलेज परिसर में छात्रों को शारीरिक दंड देना पूरी तरह गैरकानूनी है। शिक्षा का अधिकार कानून (RTE Act, 2009) और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 323, 324 और 325 के तहत किसी भी छात्र को मारना या चोट पहुँचाना अपराध माना जाता है।
शिक्षा का अधिकार कानून साफ तौर पर कहता है कि किसी भी छात्र को शारीरिक या मानसिक यातना देना, अपमानित करना या दंडित करना पूरी तरह प्रतिबंधित है। ऐसे मामलों में छात्र या उनके अभिभावक न केवल स्कूल प्रशासन से शिकायत कर सकते हैं बल्कि सीधे पुलिस कार्रवाई की भी मांग कर सकते हैं।
बाल संरक्षण कानूनों के अनुसार, यदि किसी शिक्षक द्वारा छात्र को मारा-पीटा जाता है तो यह संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है और इसमें दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अनिवार्य है।
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