रात 10 बजे के बाद डीजे बजा तो होगी कठोर कार्यवाही, थानाध्यक्ष भी होंगे जिम्मेदार-पुलिस अधीक्षक

जी.पी. दुबे
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रात 10 बजे के बाद डीजे बजने पर थाना प्रभारी होंगे जिम्मेदार -एसपी

बस्ती 24 अप्रैल 24.
कोर्ट का आदेश होने के बाद भी रात 10 के बाद डीजे बजाने तथा उससे हो रही घटनाओं को देखते हुए पुलिस अधीक्षक गोपाल कृष्ण चौधरी ने कहां है कि रात 10 के बाद जिले में कहीं भी डीजे बजा तो आयोजक एवं डीजे संचालक पर कठोर कार्यवाही की जाएगी |
उन्होंने कहा कि तेज आवाज में डीजे बजाने वाले किसी भी कीमत पर बख्से नहीं जाएंगे | उन्होंने कहा कि जिले में धारा 144 लागू है ऐसे में रात 10 के बाद डीजे बजाने पर कार्यवाही की जाएगी |
उन्होंने कहा कि मैरिज हॉल, बैंक्विट हॉल वह होटल संचालक खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी |
पुलिस अधीक्षक गोपाल कृष्ण चौधरी ने सभी थाना प्रभारी एवं थानाध्यक्षों को हिदायत देते हुए कहा कि थाना क्षेत्र में यदि तेज आवाज में डीजे बजाने की शिकायत मिली तो प्रभारी निरीक्षक की भी जवाब देही तय की जाएगी |
उन्होंने कहा बहुत आवश्यक होने पर सुबह से रात 10 बजे तक धीमी आवाज में डीजे बजा सकते हैं |
यहां बताते चलें कि अभी 2 दिन पहले रुधौली थाना क्षेत्र में डीजे बजाने को लेकर हुए मारपीट में एक 14 वर्षीय किशोर की जान चली गई जिसके चलते पुलिस का रवैया डीजे को लेकर काफी सख्त हो गया है| इसके अलावा भी शादियों एवं अन्य अवसरों पर अक्सर डीजे पर गानों को लेकर बवाल होता रहता है |

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