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दुर्गा विसर्जन जुलूस में हिंसा और हत्या के मामले में बहराइच कोर्ट का बड़ा फैसला—एक दोषी को फांसी, नौ को उम्रकैद
बहराइच,
11 दिसंबर 2025
उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में पिछले वर्ष दुर्गा मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान भड़की हिंसा में हुई हत्या मामले में अदालत ने कड़ा फैसला सुनाया है। महराजगंज क्षेत्र के रेहवा मंसूर निवासी राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पवन कुमार शर्मा की अदालत ने दस दोषियों को दोषसिद्ध मानते हुए निर्णय सुनाया। अदालत ने मुख्य आरोपी को फांसी की सजा और शेष नौ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है।
यह मामला अक्टूबर 2024 का है, जब दुर्गा मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान विवाद बढ़ते-बढ़ते हिंसा रूप में बदल गया था। घटना में पथराव और आगजनी हुई, जिसके बीच राम गोपाल मिश्रा को गोली मार दी गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष जांच टीम गठित की थी और कई महीनों की पड़ताल के बाद अदालत में मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे।
अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और चश्मदीद गवाहों के बयान घटना की क्रूरता और योजनाबद्ध हिंसा को सिद्ध करते हैं। अदालत ने मुख्य आरोपी सरफराज उर्फ रिंकू पुत्र अब्दुल हमीद को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई।
इसके अलावा निम्न नौ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है—
अब्दुल हमीद पुत्र अब्दुल मजीद, फहीम पुत्र अब्दुल हमीद, मोहम्मद तालिब पुत्र अब्दुल हमीद, सैफ अली पुत्र अनवर, जावेद खान पुत्र जाहिद खान, मारूफ अली, मोहम्मद जीशान उर्फ राजा पुत्र मोहम्मद अली, ननकऊ पुत्र नानमून पुत्र मेंहदी हसन, शोएब खान पुत्र मुबारक खान।
अदालत के इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने न्याय मिलने पर संतोष व्यक्त किया है, जबकि प्रशासन ने इसे कानून-व्यवस्था की मजबूती का संकेत बताया है। स्थानीय लोगों ने भी कहा कि इस सख्त फैसले से समाज में स्पष्ट संदेश जाएगा कि साम्प्रदायिक हिंसा और हत्या जैसे अपराध किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।
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