गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं, अफवाहों से बचें: जिला पूर्ति अधिकारी…….

Gyan Prakash Dubey NGV PRAKASH NEWS

गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं, अफवाहों से बचें: जिला पूर्ति अधिकारी

बस्ती, 13 मार्च 2026.

जनपद में गैस सिलेंडरों की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों के बीच जिला पूर्ति अधिकारी विमल शुक्ला ने स्पष्ट किया है कि जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता है और उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की घबराहट या अतिरिक्त सिलेंडर जमा करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि ऑयल कंपनियों द्वारा नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं और वितरण व्यवस्था पूर्व की भांति सुचारु रूप से जारी है।

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जिला पूर्ति अधिकारी के अनुसार जनपद में कुल 40 गैस एजेंसियां संचालित हैं, जिनसे 5,83,379 घरेलू गैस कनेक्शन जुड़े हुए हैं। इन उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिदिन औसतन लगभग 10 हजार गैस सिलेंडर रिफिल के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। शुक्रवार, 13 मार्च 2026 को भी विभिन्न गैस एजेंसियों पर 9,494 घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति प्राप्त हुई, जिसका वितरण जिलाधिकारी के निर्देशन में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों, पूर्ति निरीक्षकों और पुलिस बल की मौजूदगी में नियमानुसार कराया गया।

उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि गैस सिलेंडर समाप्त होने की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपनी गैस कंपनी के आईवीआरएस नंबर पर फोन करके बुकिंग कराएं। भारत पेट्रोलियम का आईवीआरएस नंबर 7718012345, इंडियन ऑयल का 8454955555 तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम का 9222201122 और 9493602222 है। बुकिंग कन्फर्म होने के बाद उपभोक्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होता है, जिसे अधिकृत गैस एजेंसी को बताकर सिलेंडर प्राप्त किया जा सकता है। दूसरी बुकिंग 25 दिन के बाद ही किए जाने का प्रावधान है।

गैस वितरण से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान के लिए कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। इस कंट्रोल रूम में राजस्व, खाद्य एवं रसद तथा पुलिस विभाग के कर्मचारी तैनात किए गए हैं, जो प्राप्त शिकायतों की निगरानी कर उनका समाधान कर रहे हैं। कंट्रोल रूम का दूरभाष नंबर 05542-247128 जारी किया गया है, जिस पर उपभोक्ता अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं।

जिला पूर्ति अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग केवल घरेलू भोजन बनाने के लिए अनुमन्य है। इसका व्यावसायिक उपयोग, वाहनों में प्रयोग, वेल्डिंग या अनुचित भंडारण नियमों के विरुद्ध है। ऐसी स्थिति पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा सकती है।

उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि अफवाहों पर ध्यान न दें और निर्धारित नियमों के अनुसार गैस की बुकिंग कर होम डिलीवरी के माध्यम से सिलेंडर प्राप्त करें। साथ ही बताया कि जनपद में गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल के क्षेत्रीय अधिकारियों से भी समन्वय किया गया है, जिन्होंने आवश्यक मात्रा में रिफिल उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों और प्राथमिक विद्यालयों में गैस की उपलब्धता भी प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित एजेंसियों को दिए गए हैं।

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