टैक्सी ऑटो चालकों के लिए नया नियम- इस भाषा का टेस्ट पास करो वरना लाइसेंस होगा निरस्त…….

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मराठी भाषा टेस्ट अनिवार्य, 16 अगस्त से फेल होने वाले टैक्सी-ऑटो चालकों के लाइसेंस हो सकते हैं रद्द

मुंबई, 09 जुलाई 2026।

महाराष्ट्र सरकार ने टैक्सी और ऑटो रिक्शा चालकों के लिए मराठी भाषा सीखने को लेकर सख्त रुख अपनाया है। राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने चेतावनी दी है कि 16 अगस्त 2026 से मराठी भाषा का टेस्ट पास न करने वाले टैक्सी और ऑटो चालकों के लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं।

सरकार ने सभी गैर-मराठी टैक्सी और ऑटो चालकों के लिए कामकाज लायक मराठी भाषा सीखने की अंतिम तिथि 15 अगस्त निर्धारित की है। परिवहन मंत्री ने कहा कि चालकों को व्यावहारिक मराठी सिखाने के लिए करीब 450 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, ताकि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर भाषा सीख सकें।

विधान भवन परिसर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रताप सरनाइक ने कहा कि सरकार ने ड्राइवरों को पर्याप्त समय दिया है। यदि 16 अगस्त के बाद भी कोई चालक मराठी भाषा का टेस्ट पास नहीं कर पाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि पहले इस नियम के उल्लंघन पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाता था, लेकिन अब संशोधित नियमों के तहत मराठी भाषा का टेस्ट पास न करने वाले टैक्सी और ऑटो चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।

राज्य सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य यात्रियों और चालकों के बीच बेहतर संवाद स्थापित करना तथा स्थानीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा देना है।

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