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खेसरहा में गोवध के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़, पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार
सिद्धार्थनगर | 22 अगस्त 2026
सिद्धार्थनगर जिले के खेसरहा थाना क्षेत्र में गोवध की सूचना पर पहुंची पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस के मुताबिक, जवाबी कार्रवाई में गोवध के आरोपी फिरोज अहमद पुत्र गोली निवासी देवरी टोला टेढ़िया, थाना खेसरहा के बाएं पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ के दौरान उसके दो साथी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।
पुलिस के अनुसार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार प्रसाद के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी बांसी शुभेन्दु सिंह के पर्यवेक्षण में 21/22 अगस्त की रात थानाध्यक्ष खेसरहा अनूप मिश्रा और एसओजी प्रभारी चंद्रकांत पाण्डेय की संयुक्त टीम क्षेत्र में भ्रमण कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि देवरी गांव के उत्तर स्थित बगीचे में कुछ लोग गोवंश का वध कर रहे हैं।
सूचना मिलते ही पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर बगीचे की घेराबंदी की। पुलिस का दावा है कि टीम को देखते ही बदमाशों ने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की, जिसमें फिरोज अहमद के बाएं पैर में गोली लगी। घायल होने के बाद उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया और उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खेसरहा भेजा गया।
मुठभेड़ के दौरान दो अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में फरार आरोपियों की पहचान इरशाद पुत्र रमजान निवासी देवरी टोला टेढ़िया, थाना खेसरहा और नान्हू पुत्र मोल्हू निवासी मदाइन, थाना दुधारा, जनपद संतकबीरनगर के रूप में हुई है। पुलिस दोनों की गिरफ्तारी के लिए संभावित स्थानों पर लगातार दबिश दे रही है।
पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से 315 बोर का अवैध देशी तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस, दो बांका/गड़ासा, तीन चाकू समेत गोवध में प्रयुक्त बताए गए अन्य सामान बरामद किए हैं। बरामद सामान में लकड़ी का गोलनुमा टीहा/बोगदा, तराजू, एक किलो का बाट, कीपैड मोबाइल, खून के छींटे वाला रुमाल, रस्सी और चप्पल भी शामिल हैं।
पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार फिरोज अहमद का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। उसके विरुद्ध वर्ष 2018 में आयुध अधिनियम और आबकारी अधिनियम, वर्ष 2020 में आयुध अधिनियम तथा वर्ष 2024 में आयुध अधिनियम के तहत मुकदमे दर्ज हैं।
घटना के संबंध में थाना खेसरहा में मु0अ0सं0 118/2026, धारा 3(5), 109(1) बीएनएस, 5/27(1), 3/25, 4/25 शस्त्र अधिनियम तथा 3/5/8 गोवध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी कर घायल आरोपी को न्यायालय भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
मुठभेड़ में थानाध्यक्ष खेसरहा अनूप मिश्रा, एसओजी प्रभारी चंद्रकांत पाण्डेय के साथ एसओजी और थाना खेसरहा की पुलिस टीम शामिल रही।
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