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लातूर में नाबालिग छात्राओं के यौन उत्पीड़न के आरोप में निजी स्कूल का संस्थापक-प्रधानाचार्य गिरफ्तार
चार अक्टूबर को दर्ज हुआ था पॉक्सो एक्ट के तहत मामला, कई शहरों में तलाश के बाद पुलिस ने दबोचा
लातूर, 8 अक्टूबर 2026.
महाराष्ट्र के लातूर में नाबालिग छात्राओं के यौन उत्पीड़न के आरोप में फरार चल रहे एक निजी स्कूल के संस्थापक एवं प्रधानाचार्य बशीर शेख को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 54 वर्षीय आरोपी के खिलाफ लातूर के एमआईडीसी पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ 4 अक्टूबर 2026 को मामला दर्ज होने के बाद वह फरार हो गया था। इसके बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गईं और उदगीर, उमरगा, पुणे, पनवेल तथा पालघर समेत कई स्थानों पर तलाश और छापेमारी की गई। लगातार प्रयासों के बाद पुलिस ने आरोपी को बुधवार रात हिरासत में ले लिया।
मामला लातूर के एक निजी अंग्रेजी स्कूल से जुड़ा है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने एक नाबालिग छात्रा को स्कूल परिसर में स्थित अपने केबिन में बुलाकर उसके साथ अनुचित व्यवहार किया। इस मामले के सामने आने के बाद अभिभावकों, महिलाओं और सामाजिक संगठनों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी।
पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी थी। लातूर पुलिस अधीक्षक अमोल तांबे स्वयं मामले की निगरानी कर रहे थे। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ के साथ मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।
गौरतलब है कि नाबालिगों से जुड़े यौन अपराधों के मामलों में पॉक्सो कानून के तहत कार्रवाई की जाती है। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और आरोपी पर लगे आरोपों की पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के दौरान होगी।
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