
बस्ती, 18 फरवरी 2025
अपर जिला मजिस्ट्रेट ने पूरे जनपद में तत्काल प्रभाव से 31 मार्च 2025 तक धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिया है। इस आदेश का उद्देश्य आगामी त्यौहारों और परीक्षाओं के दौरान जिले में शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना है।
अधिकारियों के अनुसार, 24 फरवरी से 24 मार्च तक हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा, 26 फरवरी को महाशिवरात्रि, 13 मार्च को होलिका दहन, 14 मार्च को होली, 28 मार्च को जुम्मा-उल-विदा/रमज़ान, 30 मार्च को चेटीचंद्र और 31 मार्च को ईद-उल-फितर का त्यौहार भी है। इन महत्वपूर्ण अवसरों के मद्देनजर, जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।
आदेश के तहत प्रतिबंध:
- कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के प्रतिबंधित या अवैध अस्त्र-शस्त्र जैसे आग्नेयास्त्र, बंदूक, पिस्टल, राइफल, तलवार, कटार, चाकू, लाठी, भाला, फरसा, गड़ासा, विस्फोटक पदार्थ (हथगोला, बारूद, तेजाब आदि) लेकर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं चलेगा।
- लाइसेंसी शस्त्र धारकों को भी खुलेआम शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा।
- ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर, डीजे आदि) का प्रयोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार नियंत्रित रहेगा।
परीक्षा केंद्रों पर विशेष प्रबंध:
- परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थी, परीक्षक और संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के अलावा किसी भी अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश पूर्णतया वर्जित रहेगा।
- अनुचित मुद्रण या प्रकाशन के माध्यम से परीक्षार्थियों को गुमराह करने का प्रयास दंडनीय होगा।
- परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग और परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन ले जाना पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण:
- किसी भी राजनीतिक दल, धार्मिक संगठन, सरकारी सेवा संघ, महासंघ या परिसंघ द्वारा धरना, सांकेतिक प्रदर्शन या हड़ताल का आयोजन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा, जिससे किसी जाति, धर्म या समुदाय विशेष की भावनाएं आहत न हों और कानून व्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
आदेश के अपवाद:
- यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों, सिख समुदाय के धार्मिक हथियार (कृपाण) धारण करने, बुजुर्गों/दिव्यांगजनों के लिए छड़ी/लाठी के उपयोग, शव यात्रा और वैवाहिक कार्यक्रमों पर लागू नहीं होगा। हालांकि, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
अपर जिला मजिस्ट्रेट ने जनता से अपील की है कि वे प्रशासन का सहयोग करें और शांति, सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं।
NGV PRAKASH NEWS

