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पति ने पत्नी का निजी वीडियो फेसबुक पर किया अपलोड, हाईकोर्ट ने केस खारिज करने से किया इनकार
मिर्जापुर: एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी के निजी पलों का वीडियो फेसबुक पर अपलोड कर दिया। इस घटना के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी पति प्रदुम्न यादव की याचिका को खारिज कर दिया और स्पष्ट किया कि शादी पति को पत्नी की निजता भंग करने का अधिकार नहीं देती।
क्या है मामला?
मिर्जापुर जिले की एक महिला ने अपने पति प्रदुम्न यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति ने बिना सहमति उनके निजी पलों का वीडियो रिकॉर्ड किया और फिर उसे फेसबुक पर पोस्ट कर दिया। इतना ही नहीं, यह वीडियो रिश्तेदारों और अन्य ग्रामीणों को भी भेजा गया।
इस मामले में महिला ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी एक्ट) की धारा 67 के तहत शिकायत दर्ज कराई, जिसमें अश्लील सामग्री को डिजिटल माध्यम से प्रसारित करने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।
कोर्ट की सख्त टिप्पणी
न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा,
“पति और पत्नी के रिश्ते की बुनियाद विश्वास, सम्मान और गोपनीयता पर टिकी होती है। पति द्वारा अपनी पत्नी का निजी वीडियो साझा करना इस पवित्र रिश्ते का गंभीर उल्लंघन है।”
कोर्ट ने यह भी कहा कि, “शादी का मतलब यह नहीं है कि पति को पत्नी की निजता और स्वायत्तता पर अधिकार मिल जाता है। पत्नी केवल पति का विस्तार मात्र नहीं है, बल्कि उसकी अपनी स्वतंत्र पहचान, इच्छाएं और अधिकार हैं।”
क्या बोले बचाव पक्ष और सरकारी वकील?
प्रदुम्न यादव के वकील ने दलील दी कि शिकायतकर्ता उसकी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है, इसलिए आईटी एक्ट की धारा 67 इस मामले में लागू नहीं होती। वकील ने यह भी दावा किया कि पति-पत्नी के बीच सुलह की संभावना है।
हालांकि, सरकारी वकील ने इस तर्क का विरोध करते हुए कहा कि शादी पति को यह अधिकार नहीं देती कि वह बिना सहमति पत्नी की निजता का उल्लंघन करे।
हाईकोर्ट का फैसला
कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि, “पति-पत्नी के रिश्ते में सम्मान और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण हैं। इसे तोड़कर निजी पलों को साझा करना अपराध की श्रेणी में आता है।”
इसके साथ ही, कोर्ट ने पति की याचिका को खारिज कर दिया और केस रद्द करने से इनकार कर दिया।
( NGV PRAKASH NEWS)
