
10 साल से अधिक के बच्चे खुद चला सकेंगे बैंक अकाउंट, RBI ने दी मंजूरी
नई दिल्ली। अब 10 साल से अधिक उम्र के बच्चे अपने बैंक खाते को स्वतंत्र रूप से चला सकेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इस संबंध में बैंकों को निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि 10 वर्ष से ऊपर के नाबालिग बच्चों को सेविंग और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट खोलने और उसे खुद ऑपरेट करने की अनुमति दी जा रही है।
अब तक नाबालिगों के खाते उनके माता-पिता या अभिभावक ही संचालित करते थे, लेकिन नए नियमों के बाद बच्चे खुद अपने खाते का प्रबंधन कर सकेंगे। हालांकि, इसमें बैंकों को यह अधिकार होगा कि वे अपनी रिस्क मैनेजमेंट नीति के अनुसार खाते की शर्तें और निकासी की सीमा तय करें।
क्या कहा गया है सर्कुलर में
RBI द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि किसी भी आयु के नाबालिग को उसके कानूनी या प्राकृतिक अभिभावक की अनुमति से खाता खोलने की अनुमति दी जा सकती है। साथ ही, माता को भी अभिभावक के रूप में मान्यता दी गई है। बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि नाबालिगों के खाते में न्यूनतम राशि बनी रहे और उससे अधिक निकासी न हो।
मिल सकती हैं ये सुविधाएं
बैंक अब नाबालिग खाताधारकों को इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम/डेबिट कार्ड, चेक बुक जैसी सुविधाएं भी दे सकते हैं। लेकिन यह सब बैंक की नीति और ग्राहक की जरूरतों के आधार पर होगा। साथ ही, बैंकों को ग्राहक की पूरी जानकारी लेने और सत्यापन की प्रक्रिया का पालन करना होगा।
RBI ने बैंकों से यह भी कहा है कि वे 1 जुलाई 2025 तक अपनी मौजूदा नीतियों को नए दिशा-निर्देशों के अनुरूप अपडेट करें।
NGV PRAKASH NEWS

