
बैंक को धोखा, कोर्ट से मिली झाड़ू की सजा! ओडिशा हाईकोर्ट ने अनोखे फैसले से चौंकाया
ओडिशा हाईकोर्ट ने एक महिला को बैंक के साथ की गई धोखाधड़ी का ऐसा सबक सिखाया है, जो सुनकर हर कोई हैरान रह गया। कोर्ट ने आरोपी महिला को दो महीने तक उसी बैंक में झाड़ू-पोछा करने का आदेश दिया, जहां उसने फर्जीवाड़ा किया था। यह आदेश महिला को जमानत मिलने के बाद जारी हुआ। अब वो हर सुबह बैंक की फर्श पर झाड़ू फेरती नजर आएंगी!
बैंक परिसर की सफाई, पुलिस रखेगी नजर
कोर्ट के आदेश के मुताबिक महिला को कटक रिंगरोड स्थित ICICI बैंक शाखा में हर दिन सुबह 8 बजे से 10 बजे तक झाड़ू-पोछा करना होगा। सफाई के काम की निगरानी स्थानीय पुलिस करेगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोर्ट का आदेश पूरी ईमानदारी से पूरा हो रहा है। इसके अलावा, कोर्ट ने महिला को चेतावनी दी है कि इन दो महीनों के दौरान अगर उसने कोई और आपराधिक गतिविधि की, तो उसकी जमानत रद्द हो जाएगी।
क्या था पूरा मामला?
दरअसल, महिला और उसके एक साथी ने 2018 में इसी बैंक से डेढ़ करोड़ रुपये का लोन लिया था। लोन लेने के लिए महिला ने भुवनेश्वर स्थित तीन मकानों को गिरवी रखा था। लेकिन इसके बाद महिला ने एक मकान को किसी और को बेचकर बैंक को चूना लगा दिया और फरार हो गई। बैंक की शिकायत पर 5 फरवरी 2025 को महिला को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था। उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 467 (जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के इरादे से जालसाजी) और 471 (फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल) के तहत केस दर्ज किया गया था।
झाड़ू से मिलेगी सीख!
इस अनोखी सजा के जरिए ओडिशा हाईकोर्ट ने दिखा दिया कि कानून का काम सिर्फ जेल भेजना नहीं, बल्कि समाज को भी सबक सिखाना है। महिला के झाड़ू-पोछे की कहानी अब बैंक कर्मियों और ग्राहकों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है।
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