NGV PRAKASH NEWS

स्कूली वाहनों की सुरक्षा को लेकर सख्ती, 1 से 15 अप्रैल तक विशेष जांच अभियान
संतकबीरनगर, 16 मार्च 2026.
स्कूली वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं तथा उनमें छात्रों के घायल होने या मौत के मामलों को सरकार और शासन ने गंभीरता से लिया है। इसी के मद्देनजर परिवहन विभाग ने विद्यालयों को सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं।
यह जानकारी संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन फरीदउद्दीन ने देते हुए बताया कि सभी विद्यालय संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे सर्वोच्च प्राथमिकता पर अपने स्तर से सक्रिय होकर विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति का गठन करें और समिति की नियमित बैठकें सुनिश्चित करें। इससे स्कूली वाहनों के लिए निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा और किसी भी प्रकार की लापरवाही को समय रहते रोका जा सकेगा।
यह भी पढ़ें…….
उन्होंने बताया कि सभी विद्यालय संचालक यह भी सुनिश्चित करें कि उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1998 में स्कूली वाहनों के लिए निर्धारित सुरक्षा मानकों की अपने स्तर से भली-भांति जांच कर ली जाए। वाहनों की फिटनेस, चालक की योग्यता, सुरक्षा उपकरणों तथा अन्य आवश्यक मानकों को लेकर पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ही वाहनों का संचालन किया जाए।
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में स्कूली वाहनों से दुर्घटनाएं न हों, इसके लिए एक अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 के बीच प्रदेश के सभी जनपदों में विशेष अभियान चलाकर स्कूली वाहनों की सुरक्षा मानकों की जांच की जाएगी। इस दौरान यदि कोई स्कूली वाहन निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाया जाता है तो संबंधित वाहन का पंजीयन निलंबित किया जा सकता है। साथ ही आवश्यकतानुसार विद्यालय की मान्यता निरस्त करने तक की कार्रवाई और अन्य कानूनी कदम भी उठाए जा सकते हैं।
NGV PRAKASH NEWS
