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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: सहारा निवेशकों को सेबी खाते से 5,000 करोड़ रुपये की होगी वापसी, अंतिम तिथि 2026 तक बढ़ी
नई दिल्ली, 13 सितम्बर 2025
लाखों सहारा निवेशकों के लिए राहत की खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास रखे सहारा रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपये जारी किए जाएं। यह राशि उन जमाकर्ताओं को लौटाई जाएगी जिन्होंने सहारा समूह की सहकारी समितियों में निवेश किया था। साथ ही, अदालत ने भुगतान की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 कर दी है।
कोर्ट की सख्ती और निगरानी की व्यवस्था
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने यह साफ किया कि यह रकम सीधे निवेशकों तक पहुंचेगी और ट्रांसफर की प्रक्रिया एक हफ्ते के भीतर पूरी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की उस मांग को खारिज कर दिया जिसमें आदेश को सोमवार तक टालने की बात कही गई थी। भुगतान की पूरी प्रक्रिया की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी करेंगे। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वितरण मार्च 2023 के आदेश में तय प्रक्रिया के तहत ही होगा।
केंद्र की दलील और जनहित याचिका का संदर्भ
यह आदेश पिनाक पाणि मोहंती की जनहित याचिका पर आया, जिसमें चिटफंड कंपनियों और सहारा समूह के निवेशकों को उनका बकाया लौटाने की मांग की गई थी। केंद्र सरकार ने अदालत को जानकारी दी कि अब तक 1,13,504 करोड़ रुपये से अधिक के दावे दर्ज किए जा चुके हैं। साथ ही पहले जारी की गई राशि का वितरण समय पर नहीं हो पाया और उस पर ब्याज भी बढ़ गया है। अदालत ने इन परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र की अर्जी को स्वीकार किया।
निवेशकों को बड़ी राहत
यह फैसला उन लाखों निवेशकों के लिए उम्मीद की किरण है जो सालों से अपनी जमा राशि की वापसी का इंतजार कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का यह कदम निवेशकों की आस्था बहाल करने के साथ-साथ वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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