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नौकरानी की बेटी और पत्नी की सहेली को बनाया शिकार, सीरियल यौन अपराधी गिरफ्तार
दिल्ली, 27 जनवरी 2026 —
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रिश्तों को शर्मसार करने वाले एक शातिर और अभ्यस्त यौन अपराधी को गिरफ्तार किया है, जो बलात्कार के एक मामले में 10 साल की सजा काट रहा था और पैरोल पर बाहर आकर दोबारा गंभीर अपराध में शामिल हो गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 33 वर्षीय करण डोलतानी के रूप में हुई है, जो मटियाला एक्सटेंशन का निवासी है।
पुलिस के अनुसार, करण डोलतानी ने वर्ष 2016 में अपने ही घर में काम करने वाली नौकरानी की नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार किया था। इस मामले में बिंदापुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था और अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। सजा के दौरान आरोपी ने पत्नी की खराब तबीयत का हवाला देते हुए 28 दिनों की अंतरिम जमानत प्राप्त की।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पैरोल पर रिहा होने के बाद आरोपी ने दोबारा अपराध की राह पकड़ ली। वर्ष 2022 में उसने अपनी पत्नी की सहेली के साथ दुष्कर्म और अप्राकृतिक यौन कृत्य किया। इस मामले में भी बिंदापुर थाने में गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें पॉक्सो एक्ट की धाराएं शामिल की गईं। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया और लगातार पुलिस को चकमा देता रहा।
आरोपी की गिरफ्तारी के लिए डीसीपी क्राइम ब्रांच हर्ष इंदोरा के निर्देश पर वेस्टर्न रेंज क्राइम ब्रांच की विशेष टीम गठित की गई। इंस्पेक्टर गौतम मलिक के नेतृत्व में गठित टीम ने मैन्युअल इंटेलिजेंस और तकनीकी सर्विलांस के जरिए आरोपी की तलाश शुरू की। सर्विलांस के दौरान सूचना मिली कि करण डोलतानी गुरुग्राम के घमरोज टोल प्लाजा के आसपास आने वाला है। एसीपी राजपाल डबास की निगरानी में टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के पूछताछ में सामने आया कि करण डोलतानी 12वीं पास है और पढ़ाई छोड़ने के बाद कॉल सेंटर में काम करता था। पुलिस के अनुसार, आरोपी कमजोर और भरोसेमंद संबंधों में रहने वाली महिलाओं और लड़कियों को निशाना बनाता था। वह अपने ही करीबियों के विश्वास का फायदा उठाकर अपराध को अंजाम देता था।
दिल्ली पुलिस का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी से दो गंभीर मामलों का खुलासा हुआ है। पैरोल की शर्तों का उल्लंघन करने और दोबारा अपराध में शामिल होने के चलते उसे वापस जेल भेजा जा रहा है, जहां उसे पूर्व सजा के साथ नए मामलों में भी कठोर कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा।
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