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💥शिक्षा का मंदिर हुआ शर्मसार, तीसरी कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म का आरोपी शिक्षक गिरफ्तार
चतरा (झारखंड): झारखंड के चतरा जिले से मानवता को झकझोर देने वाली एक घटना सामने आई है। यहाँ एक अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका प्राथमिक विद्यालय के 50 वर्षीय शिक्षक पर तीसरी कक्षा की मासूम छात्रा के साथ यौन शोषण का गंभीर आरोप लगा है। मामला तब उजागर हुआ जब गर्मी की छुट्टियों में घर लौटी छात्रा गर्भवती पाई गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
ऐसे हुआ मामले का खुलासा
प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़िता छुट्टियों में अपने घर आई हुई थी। इस दौरान ग्रामीण महिलाओं ने बच्ची के शरीर में हो रहे शारीरिक परिवर्तनों को भांप लिया। संदेह होने पर परिजनों ने स्थानीय चिकित्सक से जांच कराई, जहाँ प्रेगनेंसी किट टेस्ट में उसके गर्भवती होने की पुष्टि हुई। इस खुलासे के बाद पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया।
पूछताछ में बच्ची ने आपबीती सुनाते हुए बताया कि विद्यालय के शिक्षक शंकर प्रसाद (50 वर्ष) उसके साथ लंबे समय से कुकृत्य कर रहे थे।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई और गिरफ्तारी
घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने स्कूल पहुंचकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए हंटरगंज थाना प्रभारी प्रभात कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।
पुलिस ने आरोपी शिक्षक शंकर प्रसाद को मौके से ही हिरासत में ले लिया। आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS), पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) और एससी/एसटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है, प्राथमिक जांच के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
प्रशासन सख्त: शिक्षक निलंबित, जांच जारी
जिला प्रशासन ने इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया है। उपायुक्त के निर्देशानुसार आरोपी शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पीड़िता को उचित न्याय और चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने एक संयुक्त टीम का गठन किया है, जिसमें शामिल हैं:
- महिला थाना (प्रभारी सुषमा कुमारी)
- बाल कल्याण समिति (CWC)
- स्थानीय पुलिस टीम (एसआई नितेश कुमार प्रसाद एवं अन्य)
“यह एक जघन्य अपराध है। मामले की तह तक जाने के लिए महिला थाना और बाल कल्याण समिति विस्तृत जांच कर रही हैं। दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाना हमारी प्राथमिकता है।” — पुलिस प्रशासन, चतरा
नोट: यह समाचार रिपोर्ट उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार की गई है। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत पीड़िता की पहचान गुप्त रखी गई है।
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