शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला: बगैर बायोमेट्रिक हाजिरी के नहीं मिलेगा वेतन…….

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बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य, वेतन अब हाजिरी के आधार पर मिलेगा
पटना, 27 अप्रैल 2026.
शिक्षा विभाग ने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति को अनिवार्य कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत अब वेतन भुगतान भी बायोमेट्रिक हाजिरी के आधार पर किया जाएगा। विभाग ने यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए हैं, जिससे कार्यालयों में अनुशासन और समयपालन सुनिश्चित किया जा सके।
जारी निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक कार्य दिवस पर सुबह 9:30 बजे तक सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। विलंब से आने या समय से पहले कार्यालय छोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना स्वीकृति के कोई भी कर्मचारी समय से पूर्व कार्यालय नहीं छोड़ सकेगा।
इसके साथ ही लंच का समय दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक निर्धारित किया गया है और सभी कर्मचारियों को अपने कार्यस्थल पर उपलब्ध रहकर कार्य करना होगा। बिना अनुमति के अन्यत्र पाए जाने पर भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
विभाग ने निरीक्षण व्यवस्था को भी सख्त किया है। सभी प्रभारियों और वरीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने संबंधित कार्यालयों और प्रशाखाओं का पाक्षिक निरीक्षण करें। निरीक्षण प्रतिवेदन संचिका के माध्यम से अपर मुख्य सचिव के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
विभाग का मानना है कि इस नई व्यवस्था से कार्यालयों में अनुशासन, पारदर्शिता और कार्यक्षमता में सुधार होगा।
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