गैंगस्टर एक्ट का 20 हजार का इनामी अभियुक्त तमंचे और कारतूस के साथ गिरफ्तार…….

Gyan Prakash Dubey NGV PRAKASH NEWS

गैंगस्टर एक्ट का 20 हजार रुपये का इनामी अभियुक्त तमंचे और कारतूस के साथ गिरफ्तार

संतकबीरनगर | 5 अक्टूबर 2026

संतकबीरनगर जिले में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना धनघटा पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में 20 हजार रुपये के इनामी अभियुक्त कियामत को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 315 बोर का अवैध देशी तमंचा, एक जिंदा कारतूस, मोबाइल फोन और 210 रुपये नकद बरामद किए हैं।

नेतवापुर चौराहे के पास हुई गिरफ्तारी

पुलिस के अनुसार, पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर संदीप कुमार मीना के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी धनघटा अभयनाथ मिश्र के पर्यवेक्षण में अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के दौरान धनघटा पुलिस ने 5 अक्टूबर को नेतवापुर चौराहे के पास से गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित अभियुक्त कियामत पुत्र न्याज उर्फ नियाज अहमद, निवासी कपरियाडीह, थाना धोसी, जनपद मऊ को गिरफ्तार किया।

पुलिस ने बताया कि कियामत के खिलाफ थाना धनघटा में मु0अ0सं0 337/2023, धारा 3(1)/2(ख)(17) यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। इसी मामले में उस पर 20 हजार रुपये का इनाम घोषित था।

अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद

गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध देशी तमंचा 315 बोर और एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया। इसके अलावा एक मोबाइल फोन और 210 रुपये नकद भी पुलिस के हाथ लगे।

पुलिस के मुताबिक, बरामदगी के आधार पर थाना धनघटा में मु0अ0सं0 684/2026, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत एक अन्य मुकदमा दर्ज किया गया है। आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए रवाना किया गया।

2023 में दर्ज हुआ था गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा

पुलिस के अनुसार अभियुक्त के आपराधिक इतिहास को देखते हुए 16 अगस्त 2023 को थाना धनघटा में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक कियामत के खिलाफ धनघटा थाने में गोहत्या निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम और गैंगस्टर एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

पुलिस के अनुसार कियामत के खिलाफ दर्ज मामलों में मु0अ0सं0 446/2021, धारा 3/5(A)/8 गोहत्या निवारण अधिनियम एवं 11 पशु क्रूरता अधिनियम, मु0अ0सं0 337/2023 धारा 2(b)(xv)/3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट तथा मु0अ0सं0 841/2023 धारा 74-A भादवि शामिल हैं।

इन पुलिसकर्मियों ने की गिरफ्तारी

अभियुक्त की गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार सिंह, उपनिरीक्षक मनोज कुमार, कांस्टेबल महेन्द्र निषाद और कांस्टेबल मुन्नेलाल गुप्ता शामिल रहे।

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