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सांकेतिक चित्र
FSSAI का डाबर पर बड़ा एक्शन, ‘100% शुद्ध’ जैसे दावों वाले कई उत्पादों की बिक्री पर लगाई रोक
नई दिल्ली, 04 अगस्त 2026।
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने डाबर इंडिया लिमिटेड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उन खाद्य उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने का निर्देश दिया है, जिन पर “100% नेचुरल”, “100% प्योर”, “100% प्योरिटी गारंटीड” और “100% टेंडर कोकोनट वाटर” जैसे दावे किए गए थे। खाद्य नियामक का कहना है कि ये दावे अस्पष्ट, अप्रमाणित और उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले हो सकते हैं।
भ्रामक दावों पर FSSAI की सख्त कार्रवाई
एफएसएसएआई के अनुसार, ऐसे दावे खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विज्ञापन एवं दावे) विनियम, 2018 का उल्लंघन करते हैं। नियामक ने कहा कि किसी खाद्य उत्पाद पर इस तरह के दावे तभी किए जा सकते हैं, जब वे नियमों के अनुरूप प्रमाणित और सत्यापित हों।
ऑर्गेनिक उत्पादों पर भी उठाए सवाल
एफएसएसएआई ने यह भी पाया कि डाबर हिमालयन ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर और डाबर ऑर्गेनिक हनी पर वैध मंजूरी के बिना ‘जैविक भारत’ का लोगो प्रदर्शित किया गया। नियामक के मुताबिक यह फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (ऑर्गेनिक फूड्स) रेगुलेशंस, 2017 का उल्लंघन है।
कोकोनट मिल्क पर ‘100% शुद्धता’ का दावा भी आपत्तिजनक
रेगुलेटर ने कहा कि डाबर होममेड कोकोनट मिल्क को “100% शुद्धता” के दावे के साथ बेचा गया, जबकि इस तरह का दावा कंपाउंड फूड प्रोडक्ट्स के लिए अनुमत नहीं है।
एफएसएसएआई ने यह भी बताया कि कंपनी को पहले भी ऐसे भ्रामक “100%” दावों को बंद करने के लिए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन संतोषजनक सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।
15 दिनों में मांगी एक्शन टेकन रिपोर्ट
एफएसएसएआई ने डाबर इंडिया को निर्देश दिया है कि वह चिन्हित उत्पादों की बिक्री तत्काल प्रभाव से बंद करे और 15 दिनों के भीतर ‘एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR)’ जमा करे।
शेयर बाजार में भी दिखा असर
इस कार्रवाई के बाद डाबर इंडिया के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। सुबह करीब 11:30 बजे कंपनी का शेयर 2.85 प्रतिशत गिरकर 413.65 रुपये पर कारोबार करता दिखा। पिछले एक महीने में शेयर करीब 8 प्रतिशत और छह महीनों में 17 प्रतिशत से अधिक टूट चुका है।
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