लिव इन में रहने वाले जोड़े को सुरक्षा दी जाए -हाई कोर्ट

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का अहम फैसला: प्रेमी जोड़े को पुलिस सुरक्षा का आदेश

ग्वालियर 20 जनवरी 25.
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक प्रेमी जोड़े को पुलिस सुरक्षा देने के निर्देश जारी किए हैं, जिन्होंने अपने ही परिजनों से जान का खतरा बताया था। कोर्ट ने लड़की के परिजनों को यह भी हिदायत दी है कि वे प्रेमी जोड़े की स्वतंत्रता में कोई बाधा न डालें। अगर ऐसी कोई कोशिश होती है, तो जोड़ा पुलिस की मदद ले सकता है।

अलग-अलग धर्मों से ताल्लुक रखता है जोड़ा
यह प्रेमी जोड़ा अलग-अलग धर्मों का है। लड़की ने धर्म परिवर्तन के लिए आवेदन किया है, और उनके वकील के अनुसार, प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे।

कैसे शुरू हुई यह कहानी?
अशोकनगर की रहने वाली शिफा और ग्वालियर के अजेंद्र की मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए हुई। यह संपर्क धीरे-धीरे प्रेम में बदल गया। लेकिन जब शिफा के परिजनों को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने उसका घर से निकलना बंद कर दिया और जल्दबाजी में उसकी शादी उसकी उम्र से बड़े व्यक्ति से तय कर दी।

शिफा को मिली धमकियां और हाई कोर्ट की दखल
शिफा ने इस स्थिति में अपने प्रेमी अजेंद्र को जानकारी दी और घर से भागकर ग्वालियर आ गई। इसके बाद वे लिव-इन रिलेशन में रहने लगे। इस दौरान शिफा को उसके परिजनों की तरफ से लगातार धमकियां मिलती रहीं। इन हालातों में उन्होंने अपने वकील के जरिए हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सुरक्षा की मांग की।

हाई कोर्ट का निर्देश
हाई कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि प्रेमी जोड़े को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए। साथ ही, लड़की के परिजनों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उन्हें परेशान करने की स्थिति में पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का भी निर्देश दिया गया है।

शादी की तैयारी
धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी होते ही यह जोड़ा विवाह बंधन में बंध जाएगा। अधिवक्ता मोहित भदोरिया के अनुसार, शादी की रस्में जल्द ही पूरी की जाएंगी।

NGV PRAKASH NEWS

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