
आउटसोर्स कर्मियों के लिए बड़ी राहत: हादसे में मौत पर अब 30 लाख मुआवजा, पेंशन और सुविधाओं की सौगात
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स कर्मियों को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर ली है। अब राज्य के आउटसोर्स कर्मियों को दुर्घटना में मौत या विकलांगता होने पर उनके परिजनों को 30 लाख रुपये तक की सहायता राशि मिलेगी। इतना ही नहीं, सरकार ने कर्मचारियों के लिए अवकाश, चिकित्सा सुविधा और पेंशन की भी व्यवस्था करने का फैसला लिया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का प्रस्ताव अंतिम चरण में है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दी है। अब आउटसोर्स कर्मियों को 12 आकस्मिक अवकाश, 10 चिकित्सकीय अवकाश के साथ स्थायी कर्मचारियों जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। दुर्घटना में मृत्यु पर न्यूनतम 2.5 लाख रुपये से लेकर अधिकतम 7.5 लाख रुपये तक का बीमा मिलेगा, जबकि सामान्य मृत्यु होने पर भी 5 लाख रुपये की सहायता राशि का प्रावधान है।
सरकार का यह प्रस्ताव इसी महीने कैबिनेट में लाया जाएगा। योजना के तहत 60 वर्ष की सेवा पूरी करने पर पेंशन का लाभ भी मिलेगा और इसके लिए कर्मचारियों को कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। पेंशन की राशि 1000 रुपये से लेकर 2900 रुपये प्रति माह तय की गई है।
इतना ही नहीं, महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश और टीकाकरण जैसी सुविधाएं भी प्रस्ताव में शामिल हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में यह कदम न केवल उन्हें आर्थिक सुरक्षा देगा, बल्कि सामाजिक सम्मान भी बढ़ाएगा।
सरकार के इस फैसले ने लाखों कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस नई व्यवस्था से कर्मचारियों को स्थायित्व और आत्मविश्वास मिलेगा।
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