Gyan Prakash Dubey


बस्ती: एक कुंटल 30 किलो गांजा बरामदगी मामले में बड़ा फैसला, फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय ने चार आरोपितों को सुनाई कठोर सजा
बस्ती। जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े बहुचर्चित एक कुंटल 30 किलो गांजा बरामदगी मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय ने गुरुवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने मामले में चार आरोपितों को दोषी करार देते हुए लंबी अवधि की कठोर सजा सुनाई है।
मामले में मुख्य आरोपित सूरज चौधरी को अदालत ने 15 वर्ष का कठोर कारावास और तीन लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। वहीं अन्य तीन आरोपित—शाहिद अली, हनुमान यादव और श्यामराज—को दस-दस वर्ष के कठोर कारावास के साथ दो-दो लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
यह कार्रवाई 13 मई 2025 को उस समय सामने आई थी, जब पुलिस ने महादेवा चौराहा के पास चेकिंग के दौरान संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर ईंट भट्ठे के नजदीक छापेमारी की थी। मौके से चारों आरोपितों को गिरफ्तार किया गया था। तलाशी के दौरान पुलिस ने उनके पास से एक कुंटल 30 किलो गांजा, 95,000 रुपये नकद और एक अवैध हथियार भी बरामद किया था।
जांच के दौरान हनुमान यादव ने स्वीकार किया था कि वह उड़ीसा से गांजा लाता था और सूरज चौधरी व शाहिद अली को सप्लाई करता था। पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों, बरामदगी और बयानबाजी के आधार पर अदालत ने इसे संगठित मादक पदार्थ तस्करी का गंभीर मामला मानते हुए कठोर दंड का प्रावधान किया।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने कहा कि इस तरह की तस्करी न सिर्फ समाज को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि युवाओं को नशे की ओर धकेलने का बड़ा कारण भी बनती है। इसी आधार पर अदालत ने कड़ी सजा देने का निर्णय लिया।
यह फैसला जिले में मादक पदार्थों के खिलाफ चल रहे अभियान के लिए एक बड़ा संदेश माना जा रहा है और पुलिस इसे अपनी बड़ी सफलता बता रही है।
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