शर्मनाक:बहन के साथ चचेरा भाई दोस्त के साथ मिल करता था रेप-गर्भवती होने पर अब…….

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किशोरी बहन को चचेरा भाई दोस्तों संग करता था रेप: गर्भवती होने पर……..

वैशाली 31 जनवरी26.

वैशाली में एक युवक ने रिश्ते को शर्मसार कर दिया।
कोर्ट नें रिश्ते की बहन के साथ गैंग रेप मामले में दो आरोपितयों को पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश ने कठोर कारावास की सजा सुनाई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार किशोरी के चचेरे भाई और उसके एक साथी द्वारा यह हैवानियत की थी, जिससे वह गर्भवती हो गई थी।
कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 20-20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व 50-50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है।

पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि साइंटफिक जांच में पता चला कि आरोपी चचेरा भाई ही किशोरी के बच्चे का जैविक पिता है।
दोनों आरोपियों ने कई बार किशोरी को अपनी हवस का शिकार बनाया था | किसी को बताने पर जान से मार देने की धमकी भी देता था। इस वजह से डर के कारण किशोरी ने अपने माता पिता को भी कुछ नहीं बताया।

मामले में प्राप्त जानकारी के अनुसार स्पेशल पीपी ने बताया कि मार्च 2021में लालगंज थाना क्षेत्र की एक 16 वर्षीय किशोरी को उसके चचेरे भाई ने लालगंज स्थित अपने दोस्त के खाली मकान में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताने को लेकर उसे धमकी दी गई थी।
कुछ दिनों बाद वह किशोरी को अपनी मौसी के घर ले गया। वहां देर रात उसकी मां की तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर वहां से घर लेकर चला और रास्ते में अपने दोस्त को बुला लिया उसके बाद दोनों उसे अपने दोस्त के घर पर ले गए। वहां दोनों ने मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किये।

सितंबर 2021 में किशोरी के पेट में दर्द होने लगा। उसकी मां उसे लेकर डॉक्टर के पास गई । जाँच के दौरान पता चला कि वह गर्भवती है।
इसके बाद किशोरी ने अपनी मां को सारी बात बताई। बेटी की बात सुनकर परिजनों के होश उड़ गए। किशोरी के परिजनों द्वारा आरोपी के माता-पिता को घाट के बारे में बताया गया तो उन लोगों ने भगा दिया।
इसके साथ ही किशोरी पर बदचलनी का आरोप लगा दिया। इसके बाद पीड़ित परिवार ने कानून की शरण ली।
इस मामले में 4 नवंबर 2021 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
प्रार्थना पत्र के आधार पर आरोप गठन किया। इसी बीच उक्त पीड़िता ने एक बच्चे को जन्म दिया।
बच्चे का आनुवंशिक परीक्षण कराया गया। परीक्षण में गुड्डू साहनी को उसके जैविक पिता होने की पुष्टि की गई थी।
अदालत की सुनवाई और गवाहों के बयान से किशोरी के चचेरे भाई और उसके दोस्त पर दोष साबित हुआ और उन्हें सजा सुनाई गई ।

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