बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर हुए आरोप तय, बढ़ेगी मुश्किलें

नई दिल्ली.
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय किया गया है।


दिल्ली की कोर्ट ने आईपीसी की धारा 354 और 354 ए के तहत आरोप तय किए हैं।


बृजभूषण पर महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का भी आरोप लगाया गया है। कोर्ट को बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री मिली है। कोर्ट का कहना है की बृजभूषण के खिलाफ प्रत्येक पीड़ित के संबंध में धारा 354 और 354ए के तहत आरोप तय किए गए। अदालत का कहना है कि बृजभूषण को छठे पहलवान द्वारा लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया गया।

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