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उत्तर प्रदेश में ई-पंजीकरण मॉड्यूल पर बड़ा फैसला, 4 जून का आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त
लखनऊ, 30 जून 2026।
लगातार हो रही विरोध प्रदर्शन को देखते हुए उत्तर प्रदेश के महानिरीक्षक निबन्धन कार्यालय ने ई-पंजीकरण व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। विभाग द्वारा 4 जून 2026 को जारी ई-पंजीकरण मॉड्यूल संबंधी आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है। इस संबंध में महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की ओर से 29 जून 2026 को नया आदेश जारी किया गया।
जारी आदेश के अनुसार, परिपत्र संख्या-2523/ई-पंजीकरण/शि०का० लखनऊ/2026, दिनांक 04 जून 2026, जो उत्तर प्रदेश ऑनलाइन दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2024 के नियम-5 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट संस्थाओं द्वारा निष्पादित दस्तावेजों के पंजीकरण से संबंधित था, उसे विभागीय स्तर पर सम्यक विचार-विमर्श के बाद तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।
महानिरीक्षक निबन्धन कार्यालय ने सभी सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उप निबन्धक एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे इस नए आदेश की जानकारी सभी संबंधित पक्षों तक तत्काल पहुंचाएं और उसके अनुरूप आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
इस निर्णय के बाद प्रदेश में ई-पंजीकरण मॉड्यूल से जुड़ी पूर्व व्यवस्था प्रभावी नहीं रहेगी। अब विभाग की ओर से आगे जारी होने वाले निर्देशों के अनुसार ही पंजीकरण संबंधी कार्यवाही की जाएगी।
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