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आईपीएस बजरंग प्रसाद यादव के पिता की हत्या के मामले में 9 अभियुक्तों को 10-10 साल की कठोर सजा
बस्ती | 14 अगस्त 2026
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी से 9 अभियुक्त दोषसिद्ध
बस्ती जनपद में अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल बस्ती और थाना कलवारी पुलिस की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैर इरादतन हत्या के मामले में 9 अभियुक्तों को न्यायालय ने 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने प्रत्येक दोषी पर 7,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इस प्रकार सभी 9 अभियुक्तों पर कुल 67,500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
वर्ष 2020 में कलवारी थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा
मामला थाना कलवारी क्षेत्र के धोबहट गांव से जुड़ा है। दिनांक 9 अगस्त 2020 को वादी की तहरीर के आधार पर थाना कलवारी में मुकदमा अपराध संख्या 144/2020 धारा 304, 323, 506 और 147 भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज किया गया था।
मुकदमे में जगदीश, रमेश, हरीफुल पुत्रगण आसे, गंगा प्रसाद पुत्र सूबा, राम गणेश पुत्र जयराम, चंद्रहास पुत्र रामहित, नीराज यादव पुत्र गंगा प्रसाद, राम नारायण पुत्र स्वर्गीय जुगुन तथा अवधेश यादव पुत्र कन्हई, सभी निवासी धोबहट, थाना कलवारी, जनपद बस्ती को अभियुक्त बनाया गया था।
विवेचना के बाद न्यायालय भेजा गया था आरोप पत्र
मुकदमा दर्ज होने के बाद विवेचक द्वारा मामले की विस्तृत विवेचना की गई। विवेचना पूरी होने के उपरांत अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। इसके बाद मुकदमे की सुनवाई के दौरान पैरवी सेल बस्ती एवं थाना कलवारी पुलिस द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी की गई।
पुलिस की प्रभावी पैरवी और अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-01 ने दिनांक 14 अगस्त 2026 को सभी 9 अभियुक्तों को दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 7,500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
पुलिस की प्रभावी पैरवी से अपराधियों को मिली सजा
पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती और थाना कलवारी पुलिस द्वारा मुकदमे में की गई सशक्त एवं प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप करीब छह वर्ष पुराने गैर इरादतन हत्या के मामले में सभी 9 अभियुक्तों को कठोर सजा दिलाई गई। पुलिस की इस कार्रवाई को “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपराधियों को उनके कृत्य की सजा दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है।
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