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नाबालिग को शादी का झांसा देकर भगाने और दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार
संतकबीरनगर, 18 सितंबर 2026
संतकबीरनगर के धनघटा थाना क्षेत्र में नाबालिग को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगाने और दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने वांछित अभियुक्त तुलसी चौहान को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायालय के लिए रवाना कर दिया।
पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर संदीप कुमार मीना के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन और क्षेत्राधिकारी धनघटा अभयनाथ मिश्रा के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की।
पुलिस के अनुसार, धनघटा थाने में दर्ज मु0अ0सं0 647/2026, धारा 87, 137(2), 65(1) बीएनएस एवं 3/4(2) पॉक्सो एक्ट से संबंधित मामले में वांछित अभियुक्त तुलसी चौहान पुत्र रामाज्ञा चौहान, निवासी हैंसर (सोनाड़ी), थाना धनघटा, जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया।
14 सितंबर को दर्ज हुआ था मुकदमा
पुलिस के मुताबिक, पीड़िता की मां ने 14 सितंबर 2026 को थाना धनघटा में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग पुत्री को आरोपी शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए धनघटा पुलिस ने साक्ष्य संकलन करते हुए त्वरित कार्रवाई की और 18 सितंबर 2026 को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय रवाना किया।
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम
कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक सुरेन्द्र यादव और हेड कांस्टेबल प्रमोद कुमार राय शामिल रहे।
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