जी. पी. दुबे
9721071175
पहले मां को मारा उसके बाद उसके कुछ अंगों को कढ़ाई पका कर खा गया
मुंबई 2 सितंबर 24.
मुंबई हाई कोर्ट नें मंगलवार 1 अक्टूबर 24 को कोल्हापुर अदालत के 2017 के उसे फैसले को बरकरार रखा जिसमें एक व्यक्ति को पहले अपनी मां की हत्या करने फिर उसके लाश के कुछ टुकड़ों को पका कर खा लेने के मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी |
न्यायाधीशों ने कहा कि यह बेहद क्रूरतम मामला है जहां बेटे ने न केवल अपनी मां की हत्या की बल्कि उसके लाश कुछ अंगों को कढ़ाई में पका कर खा गया |
जस्टिस रेवती मोहित डेरे और पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने कहा कि अदालत दोषी सुनील कुचकोरवी की मौत की सजा को बरकरार रखती है |
न्यायाधीशों ने आगे कहा कि उसके सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है और यह नरभक्षण का मामला है जो बेहद क्रूरता की श्रेणी में आता है |
कोर्ट ने कहा कि ना केवल उसने अपनी मां की हत्या की बल्कि उसके चाकू से टुकड़े टुकड़े किए |
उसने अपनी मां का दिमाग निकला फिर चाकू से दिल निकाला इसके बाद एक-एक कर उसका लीवर किडनी और आंत बाहर निकाल लिया और उन्हें कढ़ाई में पका रहा था |
इसलिए ऐसे अपराधी को मौत की सजा देना ही उचित न्याय होगा |
यहां बताते चले की यह पूरा मामला कोल्हापुर जिले के माकड़वाला वसाहत क्षेत्र का है |
जहाँ 28 अगस्त 2017 को आरोपी बेटा सुनील कुचकोरबी ने अपनी मां यल्लामा रामा कुचकोरबी जिनकी उम्र 63 वर्ष थी से शराब पीने के लिए पैसे मांगे | मां ने पैसे देने से इनकार कर दिया |
जिस पर गुस्से में आकर बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी और इतने पर भी उसका दिल नहीं भरा उसने धारदार हथियार से अपनी मां के टुकड़े-टुकड़े करना शुरू कर दिए |
सबसे पहले उसने अपनी मां का दिमाग निकाला उसके बाद दिल,लिवर, किडनी, और आंत निकाल लिया |
वह उन निकाले हुए सभी अंगों को कढ़ाई में पका कर खा गया |