जी.पी. दुबे
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रेप का झूठा आरोप लगाने पर कोर्ट ने कहा युवति को भी युवक के बराबर जेल में रहने की सजा सुनाई
बरेली.
दुष्कर्म का आरोप गलत साबित होने पर बरेली कोर्ट युवती को भी इतने दिन जेल में रहने की सजा सुनाई है जितने दिन गलत आरोप पर युवक जेल में रह चुका है |
जिला कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने आरोप लगाने वाली युति को 1653 दिन जेल की सजा सुनाई |
इतना ही नहीं न्यायाधीश ने यूपी से कहा कि वह युवक को 5,88,822 रुपए हर्जाना देने को भी कहा |
न्यायाधीश ने कहा कि गलत आरोपों के कारण एक मजदूरी करने वाले युवक को इतने दिन जेल में रहना पड़ा |
कोर्ट ने कहा कि अपने अवैध उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए पुलिस और कोर्ट को माध्यम बनाना घोर आपत्तिजनक है |
कोर्ट ने कहा कि अर्जित लाभ लेने वाली महिलाओं को पुरुषों के हितों पर आघात करने की छूट नहीं दी जा सकती |
यहां बताते चलें कि युवती की मां ने 2 सितंबर 2019 को बरेली के रहने वाले युवक के खिलाफ अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करने की शिकायत पुलिस से की थी |
पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया |
युवती ने पहले पुलिस और बाद में कोर्ट में अपने साथ दुष्कर्म होने का बयान दिया था |
लेकिन युवति 8 फरवरी 2024 को अपने बयान से मुकर गई थी | युवती ने कहा कि उसके पहले के बयान उसको दबाव में देने पड़े थे |
किस दौरान युवक 8 अप्रैल 2024 तक 1653 जेल में रहा |
7 मई 2024 को सुनाया गया यह ऐतिहासिक फैसला