
40 किमी से ज्यादा रफ्तार पर दौड़ी स्कूल वैन-बस तो होगी सख्त कार्रवाई, मान्यता रद्द होने तक का खतरा
लखनऊ।
उत्तर प्रदेश में स्कूली वाहनों को लेकर सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। यदि कोई स्कूल वैन या बस 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से दौड़ती पाई गई, तो संबंधित स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर स्कूल की मान्यता रद्द करने तक की सिफारिश की जा सकती है।
बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए परिवहन विभाग ने स्कूली वाहन चालकों के लिए यह निर्देश जारी किया है। लगातार आ रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए आरटीओ ने विभाग के इंटरसेप्टर वाहनों से स्कूली बसों की सघन जांच के आदेश दिए हैं।
परिवहन विभाग ने साफ किया है कि बच्चों की सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
NGV PRAKASH NEWS

