किसानों के लिए वरदान मानधन योजना : कैसे करें इसका आवेदन

कृषकों के बुढ़ापे की आर्थिक सुरक्षा कवच है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना

बस्ती, 20 अगस्त 2025।
किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। उनके सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए केंद्र सरकार समय-समय पर योजनाएं संचालित करती रही है। इन्हीं योजनाओं में से एक है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, जिसे किसानों के बुढ़ापे को सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लागू की गई इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर किसानों को रु. 3000 मासिक (यानी 36 हजार रुपये वार्षिक) पेंशन दी जाती है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना को प्रभावी रूप से लागू करते हुए लाखों किसानों को इसका लाभ उपलब्ध कराया है।

योजना की प्रमुख विशेषताएं

  • 18 से 40 वर्ष आयु तक का कोई भी किसान इस योजना में पंजीकरण करा सकता है।
  • 18 वर्ष आयु के किसानों को प्रतिमाह 55 रुपये, जबकि 40 वर्ष के किसानों को 200 रुपये प्रीमियम जमा करना होगा।
  • कुल प्रीमियम का 50% किसान और 50% सरकार वहन करती है।
  • यह योजना स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना है।
  • पुरुष और महिला दोनों किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

यदि कोई किसान पहले से ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभार्थी है, तो उसे इस योजना में अलग से कागजी कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है। पंजीकरण कराने के लिए किसान अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र (CSC) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

प्रदेश में लाभ की स्थिति

जून 2025 तक उत्तर प्रदेश में 2.52 लाख से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत कार्ड उपलब्ध कराया जा चुका है। सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक किसानों को इस योजना से जोड़ा जाए ताकि उन्हें वृद्धावस्था में आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े और उनका सम्मान बना रहे।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना किसानों के बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा कवच बनकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहायक साबित हो रही है।

👉 लेकिन वह किसान जो 40 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं वह इसके पात्र नहीं होंगे, इस परिस्थिति में सरकार को उन किसानों के लिए भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए |

NGV PRAKASH NEWS

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