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मुजफ्फरनगर में सनसनी : शादी के झांसे में फंसा हिंदू युवक, नशा देकर कराया धर्म परिवर्तन और हड़पी संपत्ति, छह आरोपी गिरफ्तार
मुजफ्फरनगर, 29 अगस्त 2025
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। शाहपुर थाना क्षेत्र के किनौनी गांव में एक हिंदू युवक को शादी का लालच देकर नशा खिलाकर धर्म परिवर्तन कराने और उसकी संपत्ति हड़पने का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी समेत छह लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
पीड़ित का आरोप : नशे की हालत में कराए दस्तखत और खतना
गांव किनौनी निवासी नरेंद्र शर्मा ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि गांव के ही यामीन ने पहले दोस्ती का भरोसा दिलाया, फिर नशे की दवाइयां खिलाकर उससे कागजात पर जबरन हस्ताक्षर करवा लिए। इसी दौरान नशे की हालत में उसका खतना कर दिया गया और उसकी जनेऊ व चोटी कटवा दी गई। धीरे-धीरे यामीन ने उसकी जमीन-जायदाद अपने और परिजनों के नाम करा ली।
नरेंद्र का आरोप है कि यामीन ने पहले पौना बीघा जमीन अपनी पत्नी हफीजन के नाम करा ली। इसके बाद दो बीघा जमीन बिकवाकर उससे प्लॉटिंग कराई, वाहन खरीदे और शेष संपत्ति अपने रिश्तेदारों के नाम कर दी।
पुलिस का खुलासा : संपत्ति हड़पना था मकसद
शाहपुर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य आरोपी यामीन, गुलजार, इकराम, हाफिज, नई मुरसिद और यामीन के नाबालिग बेटे को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में यामीन ने कबूल किया कि नरेंद्र शर्मा का धर्म परिवर्तन उसकी संपत्ति हड़पने की साजिश का हिस्सा था।
जांच में यह सामने आया कि हड़पी गई संपत्ति से एक आर्टिगा गाड़ी और ट्रैक्टर खरीदे गए, जबकि बाकी जमीन रिश्तेदारों के नाम कर दी गई।
SSP बोले : ‘टेस्ट केस’ मानकर होगी जांच
एसएसपी मुजफ्फरनगर संजय कुमार वर्मा ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि नरेंद्र शर्मा की शिकायत सही पाई गई है। मुख्य आरोपी ने जुर्म स्वीकार भी कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले को टेस्ट केस मानकर हर पहलू से जांच की जा रही है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।
उन्होंने साफ कहा—“ऐसे मामलों में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। अब तक छह गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, आगे गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी और संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।”
पीड़ित का दर्द
मीडिया से बातचीत में भावुक नरेंद्र शर्मा ने कहा—
“मुझे नशा देकर जबरन खतना कराया गया, जनेऊ और चोटी कटवा दी गई। मुझे कुरान पढ़ाई गई, निकाह कराने की बात कही गई। मेरी जमीन-जायदाद हड़प ली गई। मुझे घर में कैद कर लिया गया था, लेकिन मोहल्लेवालों ने मेरी जान बचाई। पुलिस ने मेरी शिकायत पर कार्रवाई की, जिससे मैं संतुष्ट हूं।”
गंभीर धाराओं में मुकदमा
पुलिस ने इस पूरे मामले में हत्या के प्रयास, धोखाधड़ी, धमकी और आपराधिक साजिश की धाराओं के साथ उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 की धारा 3/5(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी भी है।
फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों की संपत्ति की जांच कर रही है और कोर्ट में सख्त से सख्त सजा दिलाने की तैयारी कर रही है।
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