अब बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेगा कफ सिरप…….

NGV PRAKASH NEWS

बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेगा कफ सिरप, स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा फैसला

नई दिल्ली 16 जून 2026।

केंद्र सरकार ने कफ सिरप और अन्य औषधीय सिरप की बिक्री को लेकर बड़ा फैसला लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने औषधि नियम, 1945 (Drugs Rules, 1945) में संशोधन करते हुए कई सिरप दवाओं की ओवर-द-काउंटर (OTC) बिक्री पर रोक लगा दी है। अब ऐसे कफ सिरप खरीदने के लिए डॉक्टर की पर्ची दिखाना अनिवार्य होगा।

अब तक आमतौर पर खांसी-जुकाम होने पर लोग मेडिकल स्टोर से बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के कफ सिरप खरीद लेते थे, लेकिन नए नियम लागू होने के बाद यह संभव नहीं होगा। देशभर में दवा दुकानों और फार्मेसियों को डॉक्टर के वैध प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ही कफ सिरप और अन्य निर्धारित सिरप दवाएं बेचनी होंगी।

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार औषधि नियम, 1945 की अनुसूची ‘के’ (Schedule K) में संशोधन किया गया है। इसके तहत सिरप दवाओं को पहले प्राप्त कुछ विशेष छूटों के दायरे से बाहर कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप अब इन दवाओं की बिक्री पर अधिक निगरानी और नियंत्रण रहेगा।

सरकार का कहना है कि यह निर्णय दवाओं के दुरुपयोग को रोकने और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। नए नियम गांव और शहर दोनों क्षेत्रों में समान रूप से लागू होंगे। इसके बाद किसी भी फार्मेसी से कफ सिरप खरीदने के लिए पंजीकृत चिकित्सक द्वारा जारी प्रिस्क्रिप्शन दिखाना आवश्यक होगा।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से दवाओं के अनियंत्रित उपयोग पर रोक लगेगी और मरीजों को उचित चिकित्सकीय सलाह के साथ ही दवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

NGV PRAKASH NEWS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *