अब खेती करने वाली महिलाओं को भी मिलेगा किसान का दर्जा…….

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महाराष्ट्र में ऐतिहासिक फैसला: अब खेती करने वाली महिलाओं को मिलेगा आधिकारिक ‘किसान’ का दर्जा

मुंबई, 03 जुलाई 2026।

महाराष्ट्र विधानसभा ने देश में पहली बार महिला किसानों को अधिकार और पहचान देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए महिला किसान सशक्तिकरण विधेयक को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। इस कानून के लागू होने के बाद खेती और उससे जुड़े विभिन्न कार्यों में सक्रिय महिलाओं को आधिकारिक रूप से किसान का दर्जा मिलेगा। इससे वे सीधे सरकारी योजनाओं, बैंक ऋण, फसल बीमा और अन्य कृषि सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगी।

अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं बुआई, निराई, सिंचाई, कटाई और कृषि से जुड़े लगभग सभी कार्यों में पुरुषों के समान योगदान देती थीं, लेकिन भूमि का स्वामित्व अधिकांशतः पुरुषों के नाम होने के कारण उन्हें सरकारी रिकॉर्ड में किसान नहीं माना जाता था। इसी वजह से वे कई सरकारी योजनाओं और आर्थिक सहायता से वंचित रह जाती थीं। नया कानून इस असमानता को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

विधेयक के तहत महिला किसान की परिभाषा को व्यापक बनाया गया है। अब केवल फसल उत्पादन ही नहीं, बल्कि पशुपालन, डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन जैसे कृषि आधारित कार्यों में लगी महिलाओं को भी किसान की मान्यता मिलेगी। सरकार इन महिलाओं को ‘महिला किसान पहचान पत्र’ जारी करेगी, जिसके माध्यम से उन्हें बैंक ऋण, फसल बीमा, कृषि सब्सिडी, बीज एवं खाद की सुविधा तथा अपनी उपज सीधे मंडियों में बेचने का अधिकार प्राप्त होगा।

कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार एक राज्य स्तरीय समिति का गठन करेगी, जो पूरी व्यवस्था की निगरानी करेगी। विधानसभा में हुई चर्चा के दौरान महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण और आर्थिक सशक्तिकरण पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। साथ ही यह सुझाव भी सामने आया कि महिलाओं को परिवार की कृषि भूमि में सह-स्वामित्व (को-ओनरशिप) का अधिकार दिए जाने पर भी विचार किया जाए।

सरकार का मानना है कि इस कानून से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी और अधिक मजबूत होगी। अब खेतों में काम करने वाली महिलाएं केवल श्रमिक नहीं, बल्कि स्वतंत्र किसान के रूप में अपनी पहचान बना सकेंगी और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होकर अपने निर्णय स्वयं लेने में सक्षम होंगी।

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