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बस्ती में सोशल मीडिया पर भड़काऊ और अभद्र टिप्पणी करने के आरोपी युवक पर पुलिस की कार्रवाई, नोटिस तामील से इनकार और पुलिस टीम से अभद्रता का आरोप
बस्ती | 13 अगस्त 2026
बस्ती जनपद में सोशल मीडिया पर भड़काऊ, अभद्र और विद्वेषपूर्ण टिप्पणी करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 23 वर्षीय युवक आर.के. आरतियन उर्फ रामू को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक युवक के खिलाफ फेसबुक पर जाति विशेष को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में पहले से मुकदमा दर्ज था। 13 अगस्त को पुलिस टीम जब मुकदमे से संबंधित नोटिस की तामील कराने पहुंची तो युवक ने नोटिस लेने से इनकार कर दिया और पुलिस टीम के साथ कथित तौर पर अभद्रता करते हुए जोर-जोर से चिल्लाने लगा। पुलिस ने इसे शांति एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका मानते हुए उसे निरोधात्मक धाराओं में हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई शुरू की है।
फेसबुक पोस्ट को लेकर पहले दर्ज हुआ था मुकदमा
पुलिस के अनुसार यह मामला 31 मार्च 2026 को फेसबुक पर की गई एक पोस्ट से जुड़ा है। पुलिस का आरोप है कि पोस्ट में जाति विशेष को लेकर आपत्तिजनक एवं अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया था और टिप्पणी के माध्यम से एक समुदाय विशेष के लोगों को लेकर भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया था।
इस मामले में थाना कोतवाली बस्ती में मु0अ0सं0 291/2026 दर्ज किया गया था। मुकदमे में धारा 196, 197(1), 292, 351(3), 352 और 356 BNS तथा धारा 67 और 67A आईटी एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था।
पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर इस प्रकार की टिप्पणियों से सामाजिक सौहार्द प्रभावित होने और कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका रहती है। इसी के मद्देनजर मामले में विधिक प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही थी।
नोटिस तामील कराने पहुंची थी पुलिस टीम
कोतवाली पुलिस के मुताबिक 13 अगस्त 2026 को मुकदमे में धारा 35(3) BNSS के तहत नोटिस की तामील कराने के लिए पुलिस टीम भेजी गई थी। पुलिस टीम को आरोपी आर.के. आरतियन उर्फ रामू, निवासी ग्राम पतिला, थाना कप्तानगंज, जनपद बस्ती, आईटीआई कटरा क्षेत्र में मिला।
पुलिस के अनुसार टीम ने आरोपी को मुकदमे से संबंधित नोटिस की जानकारी देते हुए उसकी तामील कराने का प्रयास किया। आरोप है कि आरोपी ने नोटिस लेने से इनकार कर दिया और पुलिसकर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार करने लगा। इस दौरान वह कथित तौर पर जोर-जोर से चिल्लाने लगा और पुलिस टीम के प्रति उग्र व्यवहार किया।
शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका पर हिरासत में लिया
पुलिस ने बताया कि मौके की स्थिति को देखते हुए शांति एवं कानून-व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना दिखाई दी। इसके बाद आरोपी आर.के. आरतियन उर्फ रामू को धारा 170/126/135 BNSS के तहत पुलिस हिरासत में लिया गया और उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस के अनुसार गिरफ्तारी/हिरासत की कार्रवाई 13 अगस्त 2026 को आवास विकास कटरा क्षेत्र में की गई।
आरोपी की उम्र 23 वर्ष
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान आर.के. आरतियन उर्फ रामू पुत्र ध्रुवचन्द्र, निवासी ग्राम पतिला, थाना कप्तानगंज, जनपद बस्ती के रूप में हुई है। उसकी उम्र 23 वर्ष बताई गई है।
पुलिस ने बताया आरोपी का आपराधिक इतिहास
कोतवाली पुलिस की ओर से जारी प्रेस नोट में आरोपी के पूर्व आपराधिक मामलों का भी उल्लेख किया गया है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उसके खिलाफ अलग-अलग थानों में कई मुकदमे दर्ज रहे हैं।
इनमें मु0अ0सं0 87/2020, थाना कप्तानगंज, मु0अ0सं0 272/2022, थाना कोतवाली, मु0अ0सं0 630/2022, थाना कोतवाली, मु0अ0सं0 58/2025, थाना वाल्टरगंज, मु0अ0सं0 156/2025, थाना कोतवाली तथा मु0अ0सं0 506/2025, थाना कोतवाली के मामले शामिल बताए गए हैं।
इसके अलावा वर्तमान मामला मु0अ0सं0 291/2026, थाना कोतवाली बस्ती में दर्ज है, जिसमें BNS की विभिन्न धाराओं के साथ आईटी एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं।
कार्रवाई में कोतवाली पुलिस की कई टीमें शामिल
इस कार्रवाई में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली बृजानन्द सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम शामिल रही। टीम में प्रभारी चौकी सिविल लाइन उपनिरीक्षक सुनील कुमार गौड़, प्रभारी चौकी रौता उपनिरीक्षक सुरेन्द्र प्रसाद, चौकी प्रभारी बड़ेबन उपनिरीक्षक जितेन्द्र सिंह, चौकी प्रभारी रोडवेज उपनिरीक्षक जयविन्द, उपनिरीक्षक विमलेश द्विवेदी के अलावा कांस्टेबल अर्जुन यादव, आशीष वर्मा, चन्दन यादव और अभिषेक शामिल रहे।
पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक एवं भड़काऊ सामग्री के मामलों में लगातार निगरानी की जा रही है और ऐसे मामलों में विधि के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लोगों से सोशल मीडिया पर किसी भी समुदाय, जाति या वर्ग को लेकर आपत्तिजनक, भड़काऊ अथवा विद्वेषपूर्ण टिप्पणी करने से बचने की अपील भी की है।
नोट: उपरोक्त विवरण पुलिस द्वारा जारी प्रेस नोट के आधार पर है। आरोपी पर लगाए गए आरोपों का अंतिम निर्धारण न्यायालय की प्रक्रिया के बाद ही होगा।
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