दिव्यांगजन पेंशन के नियमों में बड़ा बदलाव: 40 प्रतिशत दिव्यांगता पर भी मिलेगा लाभ, जन्म से पात्रता का रास्ता साफ…….

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दिव्यांगजन पेंशन के नियमों में बड़ा बदलाव: 40% दिव्यांगता पर भी मिलेगा लाभ, जन्म से पात्रता का रास्ता साफ

नई दिल्ली 14 अक्टूबर 2026.

केंद्र सरकार ने दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ देने के लिए पेंशन योजना के नियमों में महत्वपूर्ण बदलावों को मंजूरी दी है। अब केंद्र की राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत दिव्यांगजन पेंशन के लिए न्यूनतम दिव्यांगता की सीमा 80 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है। इसके साथ ही पेंशन के लिए न्यूनतम आयु की शर्त भी समाप्त कर दी गई है, जिससे जन्म से ही पात्र दिव्यांगजनों को योजना के दायरे में शामिल करने का प्रावधान किया गया है।

केंद्र सरकार ने यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 14 अक्टूबर को इसकी जानकारी दी। सरकार के अनुसार, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक पांच वर्षों के लिए जारी रखने के लिए कुल 53,428 करोड़ रुपये के व्यय को मंजूरी दी गई है।

80 प्रतिशत की जगह अब 40 प्रतिशत दिव्यांगता का मानक

अब तक केंद्र की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के तहत निर्धारित पात्रता के लिए 80 प्रतिशत दिव्यांगता की शर्त थी। नए निर्णय के बाद यह सीमा घटाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है। इससे ऐसे पात्र दिव्यांगजनों को भी केंद्रीय पेंशन योजना का लाभ पाने का अवसर मिलेगा, जो पहले निर्धारित 80 प्रतिशत की सीमा पूरी नहीं कर पाते थे।

सरकार ने यह बदलाव दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में निर्धारित बेंचमार्क दिव्यांगता के 40 प्रतिशत मानक के अनुरूप किया है। हालांकि, केवल 40 प्रतिशत दिव्यांगता होना ही अपने आप पेंशन मिलने की गारंटी नहीं है। संबंधित योजना की अन्य पात्रता शर्तें और जारी होने वाले दिशा-निर्देश भी लागू होंगे।

जन्म से ही पात्रता, न्यूनतम आयु की शर्त समाप्त

योजना में दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव न्यूनतम आयु को लेकर किया गया है। पहले केंद्रीय दिव्यांग पेंशन योजना में 18 वर्ष से 79 वर्ष तक की आयु के पात्र व्यक्तियों को शामिल किया जाता था, जबकि 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थियों के लिए अलग सहायता दर निर्धारित थी। अब न्यूनतम आयु की शर्त समाप्त करते हुए जन्म से पात्रता का प्रावधान किया गया है।

इस बदलाव से पात्रता की अन्य शर्तें पूरी करने वाले कम उम्र के दिव्यांग बच्चों को भी योजना के दायरे में शामिल करने का रास्ता खुलेगा। इससे दिव्यांग बच्चों वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है।

योजना का नाम भी बदलेगा

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) का नाम बदलकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना करने को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना का नया नाम प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना होगा।

इसके अतिरिक्त, वृद्धावस्था पेंशन योजना का नाम प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना का नाम प्रधानमंत्री विधवा पेंशन योजना और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना का नाम प्रधानमंत्री परिवार लाभ योजना करने को भी मंजूरी दी गई है। वृद्धावस्था और विधवा पेंशन सहित अन्य संबंधित योजनाएं अपने मौजूदा स्वरूप में जारी रहेंगी।

तीन महीने के भीतर लागू होंगे संशोधित नियम

सरकार ने स्पष्ट किया है कि दिव्यांगजन पेंशन की पात्रता, लाभार्थियों की संख्या और सहायता राशि से जुड़े संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। इन बदलावों को दिशा-निर्देश जारी होने के तीन महीने के भीतर लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। इसलिए पात्र लोगों को आवेदन, दस्तावेजों और अन्य प्रक्रियाओं के संबंध में संबंधित विभाग की आधिकारिक सूचना का इंतजार करना चाहिए।

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