Gyan Prakash Dubey
सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने पत्नी को बॉस के साथ संबंध बनाने के लिए कहा उसके बाद शुरू हुआ दर्दनाक..
कल्याण (महाराष्ट्र):
महाराष्ट्र के कल्याण में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 45 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी 28 वर्षीय पत्नी को बॉस के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। पत्नी के इनकार करने पर पति ने न केवल उसके साथ मारपीट की, बल्कि उसे तीन तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया। इस घटना के बाद इलाके में गुस्से का माहौल है, और आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है।
मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता की शादी जनवरी 2024 में कल्याण में रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ हुई थी। शादी के शुरुआती कुछ महीने सामान्य रहे, लेकिन जल्द ही पति का व्यवहार बदलने लगा। उसने अपनी पत्नी पर मायके से 15 लाख रुपये लाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया।
आरोपी पति ने कहा कि वह अपनी पहली पत्नी को तलाक देकर उसके साथ रहना चाहता है और इसके लिए उसे पैसे की जरूरत है। जब पत्नी ने पैसे लाने से इनकार किया, तो पति ने उसे धमकाना और प्रताड़ित करना शुरू कर दिया |
घटना तब और गंभीर हो गई जब आरोपी ने अपनी पत्नी को एक ऑफिस पार्टी में चलने के लिए कहा। पार्टी में उसने पत्नी को अपने बॉस के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। पत्नी ने इसका विरोध किया, जिससे पति को गुस्सा आ गया। उसने पत्नी के साथ मारपीट की और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया।
पत्नी के विरोध करने पर पति ने उसे बुरी तरह पीटा और फिर तीन बार ‘तलाक’ कहकर घर से बाहर निकाल दिया। पीड़िता ने इस घटना के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
पीड़िता ने 19 दिसंबर को संभाजी नगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। मामला दर्ज करने के बाद 20 दिसंबर को इसे कल्याण के बाजारपेठ पुलिस थाने स्थानांतरित कर दिया गया।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी के खिलाफ घरेलू हिंसा, मारपीट और तीन तलाक कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा है कि जांच चल रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा।
घटना के बाद स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश है। लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। स्थानीय संगठनों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
पीड़िता ने बताया कि उसका पति शादी के कुछ महीनों बाद ही बदल गया था। वह उसे लगातार मायके से पैसे लाने के लिए परेशान करता था। जब उसने पैसे लाने से मना किया, तो उसने चरम सीमा तक जाकर उसे अपने बॉस के साथ संबंध बनाने के लिए कहा।
पीड़िता ने कहा, “मैंने जब इसका विरोध किया तो उसने मुझे मारा और मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। इसके बाद तीन तलाक कहकर घर से निकाल दिया। मुझे इंसाफ चाहिए।”
पुलिस ने बताया कि आरोपी पति के खिलाफ धारा 498A (महिला उत्पीड़न), 323 (मारपीट), और मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 के तहत मामला दर्ज किया गया है।