जी .पी.दुबे

वाराणसी, 4 जनवरी 2025
NGV PRAKASH NEWS
सारनाथ थाने क्षेत्र की श्रीनगर कॉलोनी फेज-3 निवासी श्वेता यादव ने आरोप लगाया है कि वाराणसी के अस्सी क्षेत्र स्थित एक रेस्टोरेंट में वॉशरूम का उपयोग करने पर उनके साथ अभद्रता और मारपीट की गई।
श्वेता यादव ने बताया कि वह अपने भाई-बहन के साथ अस्सी घूमने गई थीं। वॉशरूम इस्तेमाल करने के बाद रेस्टोरेंट के मैनेजर ने उनसे 20 रुपये मांगे। फुटकर पैसे न होने पर भाई ने 500 रुपये का नोट दिया, जिस पर मैनेजर ने 50 रुपये की मांग की। इस बात पर विवाद बढ़ गया और रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने उनके भाई-बहन के साथ मारपीट की। श्वेता ने आरोप लगाया कि मैनेजर ने उनके बाल पकड़कर खींचा और भाई की पिटाई की।
पुलिस की कार्रवाई
लंका चौकी प्रभारी दिगंबर उपाध्याय ने बताया कि महिला की लिखित शिकायत के आधार पर धारा 151(1) और बीएनएस 75 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। रेस्टोरेंट संचालक से पूछताछ की जा रही है।
कानूनी अधिकारों की जानकारी
इंडीज सीरीज एक्ट 1887 के तहत प्यास लगने पर या टॉयलेट उपयोग के लिए देश के किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में जाने की अनुमति है। इस अधिनियम के अनुसार, होटल या रेस्टोरेंट संचालक इसके लिए कोई शुल्क नहीं वसूल सकते हैं।
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