
सेक्स वर्कर्स को लेकर मध्यप्रदेश पुलिस का बड़ा फैसला, अब नहीं बनाया जाएगा आरोपी
भोपाल, 5 अप्रैल 2025।
मध्यप्रदेश से सेक्स वर्कर्स के हक में एक बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस मुख्यालय ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे प्रदेश की महिला सेक्स वर्कर्स को बड़ी राहत मिली है। अब राज्यभर के होटलों या ढाबों से संचालित वेश्यालयों पर कार्रवाई के दौरान पकड़ी जाने वाली महिलाओं को पुलिस आरोपी नहीं बनाएगी।
इस संबंध में पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी और भोपाल-इंदौर के पुलिस कमिश्नरों को निर्देश जारी कर दिए हैं। आदेश के मुताबिक, महिला सेक्स वर्कर्स को ना तो गिरफ्तार किया जाएगा और ना ही उनसे कड़ाई से पूछताछ की जाएगी। पुलिस का मानना है कि ये महिलाएं अक्सर पहले से ही शोषण और मजबूरी का शिकार होती हैं।
पीड़िता के तौर पर किया जाएगा व्यवहार
स्पेशल डीजी (महिला सुरक्षा) प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया है कि इन महिलाओं को आरोपी की जगह पीड़ित के तौर पर देखा जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस को इन मामलों में संवेदनशील और सहानुभूति से पेश आना होगा।
अधिकतर मामलों में देखा गया है कि दबिश के दौरान महिला सेक्स वर्कर्स को भी आरोपी बना दिया जाता है, जिससे उनके जीवन में और अधिक मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। इस नए आदेश से यह स्थिति बदलेगी और उनके अधिकारों की रक्षा हो सकेगी।
कानूनी शिकंजे से राहत, संवेदनशील माहौल बनाने की दिशा में कदम
इस फैसले से साफ है कि मध्यप्रदेश पुलिस अब ऐसे वर्गों के लिए एक सहानुभूतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण बनाने की दिशा में काम कर रही है। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी महिला सेक्स वर्कर के मौलिक अधिकारों का हनन न हो।
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