
अब घर में दुकान और गगनचुंबी इमारतें बनाना होगा आसान, नई भवन उपविधि का ड्राफ्ट जारी
लखनऊ 16 अप्रैल 25.
राज्य सरकार ने शहरी विकास को गति देने और भूखंड स्वामियों को राहत देने के उद्देश्य से भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 का ड्राफ्ट जारी किया है। इस नई उपविधि के तहत अब 24 मीटर या उससे चौड़ी सड़कों पर स्थित आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। वहीं, 45 मीटर या अधिक चौड़ी सड़कों पर गगनचुंबी बहुमंजिला इमारतें बनाई जा सकेंगी।
गांवों को भी इस परिवर्तन में शामिल किया गया है, जहां अब 7 मीटर चौड़े मार्ग पर उद्योग स्थापित करने की अनुमति मिलेगी। नई उपविधियों में एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) बढ़ाया गया है और सेटबैक के मानकों को सरल बनाया गया है, जिससे कम भूमि पर अधिक निर्माण संभव हो सकेगा।
महत्वपूर्ण बदलाव:
100 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 30 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक भूखंड पर मानचित्र पास कराने की अनिवार्यता समाप्त।
कुछ शर्तों के साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और मानचित्र अपलोड कर शुरू किया जा सकेगा निर्माण कार्य।
प्रस्तावित उपविधि में पुराने 2008 की उपविधियों के संशोधन भी शामिल किए गए हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है और अब 15 दिनों के भीतर नागरिक इस पर अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। सुझावों के निस्तारण के बाद मई माह में इसे कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना है।
प्रस्तावित उपविधि को विभागीय वेबसाइटों—
awas.upsdc.gov.in
uptownplanning.gov.in
awasbandhu.in
—पर देखा जा सकता है। लिखित आपत्तियां गोमतीनगर स्थित नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में या ईमेल ctcpbuildingbyelaws2025@gmail.com पर भेजी जा सकती हैं।
अब शोषण नहीं, सुविधा की राह पर भवन निर्माण
राज्य सरकार की इस पहल से न सिर्फ भूखंड मालिकों को राहत मिलेगी, बल्कि आवासीय और व्यवसायिक जरूरतों के बीच संतुलन भी स्थापित होगा।
NGV PRAKASH NEWS

