
बस्ती में सख्ती शुरू: निजी वाहनों का व्यावसायिक प्रयोग और अपंजीकृत ई-रिक्शा संचालन पर कसा शिकंजा
05 जून 2025 | NGV PRAKASH NEWS
बस्ती। प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार, 15 जून 2025 तक निजी वाहनों के व्यावसायिक प्रयोग और अपंजीकृत ई-रिक्शा के अवैध संचालन के खिलाफ विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जनपद बस्ती में भी परिवहन विभाग ने सख्त कार्यवाही शुरू कर दी है।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन) पंकज सिंह और यात्री/मालकर अधिकारी के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान के तहत अब तक 07 निजी वाहन—जिनमें अर्टिगा, बोलेरो और ईको जैसे वाहन शामिल हैं—तथा 04 अपंजीकृत ई-रिक्शा को विभिन्न थानों में निरूद्ध किया गया है।
पंकज सिंह ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि कोई निजी वाहन स्वामी अपने वाहन का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों—जैसे सवारी ढोना या माल परिवहन—के लिए करते हुए पाया गया, तो वाहन जब्त किया जाएगा और बिना वैध कन्वर्जन (व्यावसायिक श्रेणी में परिवर्तन) के उसे छोड़ा नहीं जाएगा।
उन्होंने वाहन स्वामियों से अपील की कि सभी वैध प्रपत्रों के साथ ही वाहन चलाएं। विशेष रूप से निजी वाहन के रूप में पंजीकृत वाहनों को टैक्सी, सवारी गाड़ी या लोडिंग वाहन के रूप में इस्तेमाल न करें। साथ ही जनपद के वाहन विक्रेताओं को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि बिना पंजीयन के कोई भी वाहन किसी ग्राहक को न सौंपें, अन्यथा उनके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
यह अभियान न सिर्फ सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से है, बल्कि अवैध परिवहन गतिविधियों पर लगाम लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है।
जनपद प्रशासन की यह मुहिम यह संदेश देती है कि अब नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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