हरैया पुलिस ने जीसी पैलेस में चल रहे सेक्स रैकेट का किया भंडाफोड़, संचालक समेत छह युवक गिरफ्तार


Gyan Prakash Dubey


बस्ती | 04 नवंबर 2025

हरैया थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जीसी पैलेस नामक गेस्ट हाउस में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से संचालक समेत छह युवकों को गिरफ्तार किया है और आपत्तिजनक सामग्री, मोबाइल फोन तथा नकदी भी बरामद की है।

पुलिस के अनुसार, दिनांक 03 नवंबर 2025 को क्षेत्राधिकारी हरैया को सूचना मिली कि राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे बड़हर खुर्द के पास स्थित जीसी पैलेस में अनैतिक देह व्यापार चलाया जा रहा है। सूचना के आधार पर प्रभारी निरीक्षक हरैया तहसीलदार सिंह ने पुलिस बल और महिला आरक्षियों के साथ मौके पर छापा मारा।

जांच के दौरान पैलेस के भीतर पांच अलग-अलग कमरों में युवक-युवतियां आपत्तिजनक स्थिति में पाई गईं। पूछताछ में संचालक हरिश्चन्द्र वर्मा, पुत्र रंजीत वर्मा, निवासी ग्राम मुड़बरा, थाना छावनी, बस्ती ने स्वीकार किया कि जीसी पैलेस उसी का है, जो उसकी माता पुष्पा देवी के नाम पर खरीदी गई जमीन पर बनाया गया है। उसने स्वीकार किया कि वह बाहर से युवतियों को बुलाकर ग्राहकों से 200 से 500 रुपये तक वसूल कर देह व्यापार का संचालन करता है।

मौके से कुल छह मोबाइल फोन, 2050 रुपये नकद और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। पुलिस ने मौके पर मौजूद छह अभियुक्तों को शाम 5:05 बजे गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम इस प्रकार हैं:

  1. हरिश्चन्द्र वर्मा (39 वर्ष), निवासी ग्राम मुड़बरा, थाना छावनी, बस्ती।
  2. संजय कुमार मौर्या (24 वर्ष), निवासी ग्राम रमवापुर, थाना खोड़ारे, जनपद गोण्डा।
  3. सत्य प्रकाश यादव (42 वर्ष), निवासी ग्राम जंगल सिकरी, थाना खोराबार, जनपद गोरखपुर।
  4. मनोज कुमार (20 वर्ष), निवासी ग्राम बिठलापुर, थाना हरैया, जनपद बस्ती।
  5. प्रदीप यादव (24 वर्ष), निवासी ग्राम इटवा राजा, थाना पैकोलिया, जनपद बस्ती।
  6. आशीष मौर्या (20 वर्ष), निवासी ग्राम एकटेकवा, थाना कप्तानगंज, जनपद बस्ती।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:
क्षेत्राधिकारी हरैया संजय सिंह, प्रभारी निरीक्षक तहसीलदार सिंह, उपनिरीक्षक रुदल बहादुर सिंह, हेड कांस्टेबल सौरभ त्रिपाठी, कांस्टेबल पंकज यादव, विश्वजीत विश्वकर्मा, नवनीत यादव, महिला कांस्टेबल अर्चना यादव, बबिता, और प्रतिभा।

पुलिस ने सभी अभियुक्तों के खिलाफ धारा 3/4/5/6/7 अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय भेज दिया है।

NGV PRAKASH NEWS

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