Gyan Prakash Dubey

हरैया में 31 साल पुराने मुकदमे का फैसला, आरोपी को तीन साल की सजा
08 दिसंबर 2025, बस्ती
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत लंबित मामलों में तेजी लाने की नीति एक बार फिर प्रभावी साबित हुई है। पैरवी सेल बस्ती और थाना हरैया पुलिस की मजबूत व सटीक पैरवी के परिणामस्वरूप 31 वर्ष पुराने मुकदमे में अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।
मामला 15 नवंबर 1994 का है, जब पुरानी रंजिश के चलते हुए विवाद में बांसगांव निवासी राम किशोर उर्फ किशोर हरिजन पर गाली-गलौज और गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप लगा था। पीड़ित की तहरीर पर थाना हरैया में मुकदमा संख्या 175/1994 धारा 323, 504, 325 भादवि के तहत पंजीकृत हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय भेज दिया था।
तीन दशक से अधिक समय तक अदालत में विचाराधीन इस मुकदमे में सोमवार को महत्वपूर्ण निर्णय आया। पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल और हरैया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के आधार पर माननीय एसीजेएम प्रथम बस्ती ने आरोपी राम किशोर उर्फ किशोर हरिजन को तीन वर्ष के कारावास और 3500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
इस फैसले को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत लंबित मामलों में तेजी से निपटारे की दिशा में एक और महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है।
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