“वीबी-जी-राम-जी ” अधिनियम की खूबियां गिना गए जिले के प्रभारी मंत्री आशीष पटेल…….

Gyan Prakash Dubey -NGV PRAKASH NEWS


वीबी-जी-राम-जी अधिनियम से ग्रामीण रोजगार को कानूनी गारंटी मिली: आशीष पटेल

बस्ती, 11 जनवरी 2026 —
प्रविधिक शिक्षा एवं उपभोक्ता मामले मंत्री और जनपद के प्रभारी मंत्री आशीष पटेल ने सर्किट हाउस में कोर ग्रुप और जिला प्रशासनिक समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता की और इसके बाद विकसित भारत जी-राम-जी जनजागरण अभियान के तहत आयोजित प्रेस वार्ता में वीबी-जी-राम-जी अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं की जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 का उद्देश्य ग्रामीण रोजगार को केवल कल्याण योजना नहीं, बल्कि विकास से जुड़ी कानूनी गारंटी के रूप में स्थापित करना है, ताकि यह विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप हो।

उन्होंने बताया कि अधिनियम के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को मिलने वाला निश्चित रोजगार 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है और खेतीहर कार्यों के लिए 60 दिन अलग से आरक्षित किए गए हैं, जिससे कुल 185 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी मिलती है। अनुमन्य कार्यों को अब चार क्षेत्रों—जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संपत्ति और जलवायु संरक्षण—में समेटा गया है।

मंत्री ने कहा कि बेरोजगारी भत्ता अब स्पष्ट और समयबद्ध अधिकार बन गया है और यदि 15 दिनों के भीतर काम नहीं मिला तो भत्ता दिया जाएगा। भुगतान में देरी होने पर ब्याज सहित भुगतान का प्रावधान किया गया है। निगरानी के लिए एआई आधारित धोखाधड़ी पहचान, जीपीएस ट्रैकिंग, सार्वजनिक डेटा प्रकाशन और नियमित सामाजिक ऑडिट की व्यवस्था की गई है।

प्रेस वार्ता के बाद मंत्री ने तहसील सदर के ग्राम छरोछा में निर्माणाधीन विधिक विज्ञान प्रयोगशाला का निरीक्षण किया और कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने प्लास्टर कार्य में खामी पाए जाने पर उसे ठीक कराने को कहा और जिला प्रशासन को नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए।

इस दौरान जिलाध्यक्ष विवेकानन्द मिश्र, विधायक अजय सिंह, जिलाधिकारी कृत्तिका ज्योत्स्ना, पुलिस अधीक्षक अभिनन्दन, मुख्य विकास अधिकारी सार्थक अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

NGV PRAKASH NEWS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *